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जिला शिक्षा अधिकारी ने अदालत में किया आत्मसमर्पण, जानिए वजह Bhagalpur News

वर्ष 2010 में शाहकुंड में प्रभारी प्रधानाध्यापक शोभाकांत मिश्रा ने जबरन रुपये लेने समेत अन्य गंभीर आरोप लगाते हुए छह लोगों पर मुकदमा किया था। न्यायालय में तब से सुनवाई चल रही थी।

By Dilip ShuklaEdited By: Published: Fri, 24 Jan 2020 08:33 AM (IST)Updated: Fri, 24 Jan 2020 08:33 AM (IST)
जिला शिक्षा अधिकारी ने अदालत में किया आत्मसमर्पण, जानिए वजह Bhagalpur News
जिला शिक्षा अधिकारी ने अदालत में किया आत्मसमर्पण, जानिए वजह Bhagalpur News

भागलपुर, जेएनएन। प्रभारी प्रधानाध्यापक से जबरन वसूली समेत अन्य आरोपों में फंसे जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) मधुसूदन पासवान ने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। न्यायालय ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। उनकी ओर से आत्मसमर्पण सह जमानत अर्जी पर वरीय अधिवक्ता कामेश्वर पांडेय ने बहस की। न्यायालय ने दोनों पक्ष को सुनने के बाद पांच हजार रुपये के दो निजी मुचलके पर डीईओ को जमानत दे दी।

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इसके पूर्व बुधवार को पूर्व डीईओ अमेरिका प्रसाद समेत चार आरोपितों ने भी आत्मसमर्पण किया था। न्यायालय से उन्हें भी जमानत मिल गई थी। मालूम हो कि वर्ष 2010 में शाहकुंड में प्रभारी प्रधानाध्यापक रहे शोभाकांत मिश्रा ने जबरन रुपये लेने समेत अन्य गंभीर आरोप लगाते हुए छह लोगों पर मुकदमा किया था। न्यायालय में तब से सुनवाई चल रही थी। आरोपितों का जिले से तबादला हो जाने के कारण मुकदमे की ताजा स्थिति की जानकारी नहीं हो सकी थी। लगातार अनुपस्थिति के कारण न्यायालय ने उनकी ओर से दाखिल पूर्व के बंध पत्र को खंडित कर गैर जमानती वारंट जारी कर दिया था।


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