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साली से दुष्कर्म मामले में आरोपी को दस साल की कैद, अगवा कर रचा ली थी झूठी शादी Bhagalpur News

मुंगेर जिले के रहने वाले संतोष का ससुराल कजरैली थाना क्षेत्र में है। संतोष ने 11 मार्च 2011 को अगवा कर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया था।

By Dilip ShuklaEdited By: Published: Wed, 08 Jan 2020 08:58 AM (IST)Updated: Wed, 08 Jan 2020 08:58 AM (IST)
साली से दुष्कर्म मामले में आरोपी को दस साल की कैद, अगवा कर रचा ली थी झूठी शादी Bhagalpur News
साली से दुष्कर्म मामले में आरोपी को दस साल की कैद, अगवा कर रचा ली थी झूठी शादी Bhagalpur News

भागलपुर, जेएनएन। प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार तिवारी ने दुष्कर्मी संतोष यादव को दस साल की कैद और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। संतोष पर अपनी मुंहबोली साली को अगवा कर दुष्कर्म करने का आरोप साबित हो गया था। न्यायाधीश ने अपने फैसले में भारतीय दंड विधान संहिता की धारा 376 में दस साल की कैद और 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना राशि नहीं जमा करने पर अभियुक्त को तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। धारा 366ए में पांच साल की कैद और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना राशि नहीं जमा करने की सूरत में 15 दिनों तक अतिरिक्त कारावास काटनी होगी। संतोष मुंगेर जिले का रहने वाला है। सरकार की ओर से एपीपी श्रीकिशोर यादव ने बहस में भाग लिया।

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युवती को अगवा कर किया था दुष्कर्म

मुंगेर जिले के रहने वाले संतोष का ससुराल कजरैली थाना क्षेत्र में है। संतोष ने 11 मार्च 2011 को अगवा कर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया था। अभियुक्त ने मुंह बोली साली को तब अगवा किया था जब वह कजरैली में लगने वाले हटिया में मनिहारी का सामान खरीदने गई थी। घटना के बाद काफी बवाल हुआ था। पीडि़त के पिता को हटिया गए गांव के लोगों ने जानकारी दी कि संतोष उसकी बेटी को अगवा कर ले गया है। उसके बाद पीडि़ता के पिता मुंगेर स्थित संतोष के घर गए, लेकिन वहां उन्हें बेटी से मिलने नहीं दिया। पिता ने कजरैली थाने में 13 मार्च 2011 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी।


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