बच्ची से दुष्कर्म करने वाला दानिश मुजरिम करार, 14 जनवरी को सुनाई जाएगी सजा Bhagalpur News
सबौर थाना क्षेत्र के राजपुर निवासी अभियुक्त ने पीडि़त बच्ची को तब शिकार बनाया जब वह रात आठ-नौ बजे के बीच घर के बाहर शौच के लिए निकली थी।
भागलपुर, जेएनएन। पॉक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश विनोद कुमार तिवारी ने बच्ची से दुष्कर्म करने वाले मुहम्मद दानिश को मुजरिम करार दिया। न्यायाधीश ने अभियुक्त को सजा सुनाने के लिए 14 जनवरी की तिथि तय कर दी है।
सुनवाई के दौरान दानिश को भारतीय दंड विधान संहिता की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट की धारा 4 में दोषी पाया गया। सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक शंकर जयकिशन मंडल ने बहस में भाग लिया। सबौर थाना क्षेत्र के राजपुर निवासी अभियुक्त ने पीडि़त बच्ची को तब शिकार बनाया जब वह रात आठ-नौ बजे के बीच घर के बाहर शौच के लिए निकली थी। वह नानी के घर आई हुई थी।
उसे घर के बाहर देख अभियुक्त उसे उठाकर नदी के किनारे ले गया और दुष्कर्म किया। पीडि़त बच्ची अपने घर रोते-रोते आई और घटना की जानकारी दी। उसके पिता ने घटना की बाबत केस दर्ज कराया था।