मुंहबोली साली से झूठी शादी रचा किया था दुष्कर्म, अदालत ने ठहराया दोषी Bhagalpur News
भागलपुर अदालत ने एक युवती के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को मुजरिम करार दिया। घटना 2011 की है।
भागलपुर, जेएनएन। प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार तिवारी ने दुष्कर्म के आरोपित संतोष यादव को दोषी करार दिया। सजा सुनाने के लिए कोर्ट ने छह जनवरी की तिथि तय कर दी है।
मुंगेर जिला निवासी संतोष यादव का ससुराल कजरैली थाना क्षेत्र में था। ससुराल में पड़ोस की रहने वाली मुंह बोली साली को सब्जबाग दिखाया। 11 मार्च 2011 जब लड़की कजरैली में लगने वाले हटिया में मनिहारी का सामान खरीदने गई थी। उसी दौरान संतोष ने उसे अगवा कर लिया। उससे झूठी शादी रचाई और दुष्कर्म किया। घटना के बाद काफी बवाल हुआ था।
पीडि़त के पिता को हटिया गए गांव के लोगों ने जानकारी दी कि संतोष उसकी बेटी को अगवा कर ले गया है। उसके बाद पीडि़ता के पिता मुंगेर स्थित संतोष के घर गए लेकिन वहां उन्हें बेटी से मिलने नहीं दिया। यह बताया गया कि उसकी बेटी वहां नहीं है। पिता ने कजरैली थाने में 13 मार्च 2011 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी।