Corona effect : कुछ शर्तों के साथ लॉकडाउन शुरू, जानें... क्या-क्या सेवाएं रहेंगी बहाल
Corona effect जिले में कुछ शर्तों के साथ आज से लॉकडाउन फिर लगा दिया गया है। हालांकि लॉकडाउन शहरी क्षेत्रों में लगा है। जिलाधिकारी ने इसके लिए कई निर्देश दिए हैं। जानिए...
भागलपुर, जेएनएन। जिला प्रशासन ने कोरोना मरीजों की लगातार बढ़ रही संख्या को देखते हुए शहरी क्षेत्रों में नौ से 16 जुलाई तक के लिए लॉकडाउन लगा दिया है। यह लॉकडाउन गुरुवार सुबह छह बजे से प्रभावी हो जाएगा। लॉकडाउन के दौरान सब्जी और किराना दुकानें सुबह छह बजे से 10 बजे तक और शाम में 4 बजे से 7 बजे तक ही खुली रहेंगी।
दवा दुकानों को अपने पुराने समय पर खोलने की अनुमति है। समाहरणालय और कोषागार को छोड़कर बिहार सरकार के सभी कार्यालय बंद रहेंगे। नगर निगम की सफाई और सैनिटाइज व्यवस्था को इससे मुक्त रखा गया है।
डीएम प्रणव कुमार ने यह जानकारी संवाददाता सम्मेलन में दी। उन्होंने कहा कि लगातार जागरुकता अभियान चलाने के बावजूद कोरोना मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है। 600 से अधिक लोग अब तक पॉजिटिव हुए हैं लेकिन अधिकांश लोग स्वस्थ हो गए हैं। हाल में हुई मौत ने ङ्क्षचता बढ़ा दी है। इस कारण भागलपुर, नवगछिया और कहलगांव शहरी क्षेत्र को कंटेंमेंट जोन मानते हुए लॉकडाउन लगाया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र के संबंध में गुरुवार को निर्णय लिया जाएगा कि वहां किस तरह लॉकडाउन लगाया जाए।
शहरी क्षेत्र में सभी गैरजरूरी सेवाएं बंद रहेंगी। समाहरणालय कोषागार स्वास्थ्य विभाग, एनआइसी, नगर निगम, बैंक, एटीएम और टेलीफोन सेवाओं को छोड़कर सभी सेवाएं बंद रहेंगी। ई सेवा चालू रहेंगी। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी परिवहन सेवाएं बंद रहेंगी। रेल से उतरने वाले यात्रियों के लिए जिला परिवहन पदाधिकारी वाहन की व्यवस्था करेंगे । आवश्यक सेवाओं के लिए जो वाहन चलाना चाहते हैं, उन्हें इसके लिए एसडीओ से अनुमति लेनी होगी । अगर किसी के यहां शादी विवाह सहित अन्य समारोह होना पहले से तय है तो इसकी जानकारी थाने को देनी होगी। थाने में जाकर बताना होगा कि समारोह में इतने लोग शामिल होंगे। इसके बाद ही समारोह करने की अनुमति होगी। सड़कों पर प्राइवेट वाहन के चलने पर रोक रहेगी।
डीएम ने बताया कि पर्याप्त संख्या में आइसोलेशन वार्ड हैं। 21 सौ बेड चिन्हित हैं। 600 बेड को रेडी रखा गया है और 150 बेड पर ही अभी मरीज हैं। एसएसपी आशीष भारती ने बताया कि जगह-जगह पुलिस और मजिस्ट्रेट की तैनाती की जा रही है। वरीय पदाधिकारियों को भ्रमनशील रहने के लिए कहा गया है। जो बेवजह सड़कों पर निकलेंगे उन पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
ये सेवाएं रहेंगी बहाल
- निजी व सरकारी क्षेत्र में चिकित्सा सेवा
- दूरसंचार सेवा, बीमा बैंङ्क्षकग व एटीएम
- डेयरी एवं डेयरी से संबंधित प्रतिष्ठान
- खाद्यान्न एवं किराने के प्रतिष्ठान
- फल, सब्जी एवं दूध की खुदरा दुकानें
- दवा की दुकानें व सर्जिकल आइटम से संबंधित दुकानें
- पेट्रोल पंप एवं एलपीजी गैस एजेंसी
- डाकघर व कुरियर सेवा, ई-कॉमर्स सेवा
- इलेक्ट्रॉनिक एवं ङ्क्षप्रट मीडिया
- पशु चारा की दुकानें, कोल्ड स्टोरेज
- जन वितरण प्रणाली की दुकानें
- औद्योगिक प्रतिष्ठान, निजी सुरक्षा सेवा
- विद्युत जनरेशन ट्रांसमिशन एवं वितरण व्यवस्था