अशोक सिंह हत्याकांड के आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी, गैंगवार में हुई थी हत्या
अशोक सिंह की हत्या 23 अक्टूबर 1999 में सबौर गौराडीह थाना क्षेत्र के छोटी जमीन इलाके में कर दी गई थी।
By Dilip ShuklaEdited By: Published: Wed, 19 Dec 2018 04:41 PM (IST)Updated: Wed, 19 Dec 2018 04:41 PM (IST)
भागलपुर (जेएनएन)। सप्तम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनय कुमार मिश्रा की अदालत ने अशोक सिंह हत्याकांड में साक्ष्य के अभाव में आरोपितों को बरी कर दिया। अशोक सिंह की हत्या 23 अक्टूबर 1999 में सबौर गौराडीह थाना क्षेत्र के छोटी जमीन इलाके में कर दी गई थी।
गैंगवार से जुड़े एक अन्य मामले में सूर्यनारायण सिंह के पोते चंद्रशेखर की भी हत्या की गई थी। जिस मामले में नदियामा निवासी कुख्यात नवल सिंह को सजा हुई थी। वह जेल में सजा काट रहा है। मामले में डोमन मंडल, मिथिलेश मंडल, शैलेंद्र सिंह, कर्पूरी तांती को भी आरोपित बनाया गया था। चारों पूर्व में ही सेशन ट्रायल के दौरान बरी हो गए थे।
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