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सोती यादव हत्याकांड के छह आरोपित रिहा

सप्तम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनय कुमार मिश्रा की अदालत ने शुक्रवार को सोती यादव हत्याकांड की सुनवाई पूरी करते हुए पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में छह आरोपितों को रिहा कर दिया। सरकार की ओर से इस मामले में अबुल दरजात फहीमउद्दीन खां बबलू ने बहस में भाग लिया।

By JagranEdited By: Published: Sat, 15 Sep 2018 08:02 AM (IST)Updated: Sat, 15 Sep 2018 08:02 AM (IST)
सोती यादव हत्याकांड के छह आरोपित रिहा
सोती यादव हत्याकांड के छह आरोपित रिहा

भागलपुर। सप्तम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनय कुमार मिश्रा की अदालत ने शुक्रवार को सोती यादव हत्याकांड की सुनवाई पूरी करते हुए पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में छह आरोपितों को रिहा कर दिया। सरकार की ओर से इस मामले में अबुल दरजात फहीमउद्दीन खां बबलू ने बहस में भाग लिया।

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बरारी शीतला स्थान चौक निवासी सोती यादव की हत्या वर्ष 2001 में बरारी स्थित रेलवे कालोनी में हुई थी। रेलवे क्वार्टर और तालाब को लेकर आपसी रंजिश को लेकर सोती यादव की हत्या कर दी गई थी। हत्याकांड में वीरेंद्र यादव, कारू यादव, वशिष्ठ यादव, रामस्वरूप यादव, ललित यादव, शिरीष महतो आरोपित बनाए गए थे। इनके खिलाफ मुकदमे में पर्याप्त साक्ष्य सामने नहीं आ सका। हत्याकांड का कोई चश्मदीद नहीं था जो यह गवाही देता कि उसके सामने हत्या हुई थी। घटना के पूर्व सोती यादव को धमकी दिए जाने की बात सामने आई थी।


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