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Bhagalpur LS Seat : मतगणना केंद्र पर Mobile & electronic devices ले जाना रहेगा वर्जित, जानें... क्या है प्रशासनिक निर्देश

डीएम ने कहा कि गुरुवार को सुबह छह बजे से मतगणना केंद्र पर कर्मियों को उपस्थिति दर्ज करनी होगी। इसी समय मतगणना कार्य शुरू हो जाएगा।

By Dilip ShuklaEdited By: Published: Wed, 22 May 2019 03:00 PM (IST)Updated: Wed, 22 May 2019 03:00 PM (IST)
Bhagalpur LS Seat  : मतगणना केंद्र पर Mobile & electronic devices ले जाना रहेगा वर्जित, जानें... क्या है प्रशासनिक निर्देश
Bhagalpur LS Seat : मतगणना केंद्र पर Mobile & electronic devices ले जाना रहेगा वर्जित, जानें... क्या है प्रशासनिक निर्देश

भागलपुर [जेएनएन]। 23 मई यानी कल होने जा रही मतगणना को लेकर जिले भर में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। ताकि विधि-व्यवस्था की संभावित समस्या से बचा जा सके। सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों के अपने अंगरक्षकों के साथ मतगणना केंद्र के 100 मीटर की परिधी में आने पर रोक रहेगी। यह रोक सरकारी कर्मियों और निर्वाचन कर्तव्य में लगे पुलिस और सिविल प्रशासन के कर्मियों पर नही रहेगी।

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मतगणना के दिन जुलूस के लिए चलने वाले वाहनों की अनुमति अभ्यर्थियों द्वारा सक्षम प्राधिकार से प्राप्त करना होगा। निजी वाहनों मतगणना के परिधि के 200 मीटर के अंदर नहीं आ सकेंगे। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति सेलफोन, कोडलेस फोन आदि लेकर केंद्र के 100 मीटर की परिधि में नहीं जा सकेगा। केंद्र के अंदर वैध पहचान पत्र लगाए व्यक्तियों के अतिरिक्त अन्य कोई मतगणना केंद्र के अंदर नहीं जा सकेगा।

मतगणना की तैयारी को लेकर डीएम प्रणव कुमार ने समीक्षा बैठक की। सुबह छह बजे से मतगणना केंद्र पर कर्मियों को उपस्थिति दर्ज करनी होगी। इसी समय मतगणना कार्य शुरू हो जाएगा। पोस्टल बैलेट और ईटीपीबीएस की गिनती पहले होगी। इसके लिए अन्य उपकरण की व्यवस्था निर्वाचन कार्यालय बुधवार तक सुनिश्चित कर देगा।

प्रपत्रों को तैयार कर लेने का निर्देश उप निर्वाचन अधिकारी को दिया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने डीआरडीए निदेशक को निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में तकनीकी मानकों का पालन करते हुए पोस्टल बैलेट और ईटीपीबीएस की गणना करने का निर्देश दिया है। सभी एआरओ को मतगणना हॉल में कंप्यूटर, नेट तकनीकी संयंत्रों की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। बारीकी से त्रुटी रहित डाटा इंट्री करवाएंगे। वीवीपैट की गिनती के समय भी सावधानी बरतने का निर्देश दिया है। कोई भी मतगणना कर्मी, अधिकारी या राजनीतिक दल के प्रत्याशी के मतगणना अभिकर्ता मोबाइल लेकर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर मतगणना केंद्र पर नहीं जा सकेंगे।

बरारी मार्ग से हटाई जाएगी निर्माण सामग्री

मतगणना केंद्र के समीप नाला निर्माण को लेकर निर्माण सामग्री बालू, छर्री और मिट्टी का ढेर लगा हुआ है। इसे हटाने के लिए प्रशासन ने नगर निगम और पथ निर्माण विभाग को निर्देश दिया है।

बैरिकेडिंग और बैरियर लगाने में जुटा भवन प्रमंडल

बरारी से तिलकामांझी क्षेत्र में 12 स्थानों पर होगी बैरियर और बैरिकेडिंग लगाने का कार्य मंगलवार से शुरू हो गया है। वहीं मतगणना केंद्र के आसपास 13 स्थानों को सुरक्षा घेरा बनाया जा रहा है। यहां अस्थायी और स्थायी बेरिकेडिंग की व्यवस्था की जा रही है। भवन प्रमंडल विभाग को 22 तक बैरिकेडिंग कार्य पूरा करने का निर्देश दिया है। मतगणना कर्मियों और प्रतिनियुक्त अधिकारियों को मतगणना कार्य के लिए निर्गत परिचय पत्र के साथ एक वाहन के परिचालन की अनुमति मिलेगी। कर्मियों को बुनकर सेवा केंद्र परिसर में वाहन पार्किंग करना होगा। वहीं राजनैतिक दल, प्रत्याशी और प्राधिकृत व्यक्ति को पॉलिटेक्निक कॉलेज के पीछे मैदान में पार्किंग स्थल बनाया गया है। तुलसीनगर चौक से पॉलिटेक्निक कॉलेज मोड तक सड़क किनारे किसी प्रकार के वाहन का पड़ाव प्रतिबंधित रहेगा।

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