न्यायालय के आदेश की अवहेलना में बुरे फंसे जिले के तीन थानेदार, जानिए मामला Bhagalpur News
भागलपुर अदालत ने आदेश की अवहेलना करने पर कोतवाली पीरपैंती और शिवनारायणपुर थानेदार को दंडित करने को एसएसपी को पत्र भेजा है।
भागलपुर, जेएनएन। अष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एमपी सिंह ने आदेश की अवहेलना करने पर कोतवाली, पीरपैंती और शिवनारायणपुर थानेदार को दंडित करने को एसएसपी को पत्र भेजा है। न्यायालय से इस बाबत पत्र एसएसपी आशीष भारती को प्रेषित कर दिया गया है।
जारी पत्र में कोतवाली थाना में दर्ज कांड मामले में मादक पदार्थ अधिनियम से जुड़े मुकदमे में गवाह नहीं प्रस्तुत करने का जिक्र किया गया है। कोतवाली थानाध्यक्ष से न्यायालय ने उक्त मुकदमे के गवाह को प्रस्तुत करने को कहा था। गवाह को प्रस्तुत नहीं कराया गया और ना ही न्यायालय को इसका कारण बताया गया।
न्यायालय ने कोतवाली थानाध्यक्ष के इस कदम को जानबूझ कर न्यायालय के आदेश की अवहेलना माना है। इसके लिए एसएसपी को कोतवाली थानाध्यक्ष और जांचकर्ता के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करते हुए न्यायालय को सूचित करने को कहा है। न्यायालय ने तीन मार्च 2020 को उपरोक्त मुकदमे में गवाही कराने की तिथि तय कर दी है। एडीजे अष्टम एमपी सिंह ने पीरपैंती थानाध्यक्ष और जांचकर्ता को पीरपैंती थाना कांड संख्या 321/2003 के सेशन मुकदमे में अनादरपूर्वक आदेश की अवहेलना करने वाला बताया है। इस मुकदमे के गवाहों को तय तिथि पर प्रस्तुत नहीं करने और इसका कारण नहीं बताने को गंभीरता से लिया है।
पीरपैंती थानाध्यक्ष एवं जांचकर्ता के विरुद्ध एसएसपी को दंडात्मक कार्रवाई करने को कहा है। गवाहों को उपस्थित कराने के लिए पांच मार्च 2020 की तिथि तय कर दी है। न्यायाधीश ने शिवनारायणपुर थानाध्यक्ष सह जांचकर्ता को कांड संख्या 502/2016 में गवाहों को जानबूझ कर प्रस्तुत नहीं करने पर दंडात्मक कार्रवाई करने को कहा है। गवाहों को प्रस्तुत कराने के लिए 31 मार्च 2020 की तिथि तय कर दी है।