Move to Jagran APP

अब बिना अनुमति लिए तेज आवाज में संगीत बजाने पर यह कार्रवाई होगी, जानिए Bhagalpur News

एनजीटी के निर्देश के अनुसार साउंड लिमिटर लगाए बिना पब्लिक एड्रेस सिस्टम का उपयोग वर्जित है। शादियों और जुलूस आदि में पब्लिक एड्रेस सिस्टम का उपयोग बिना लिमिटर वर्जित है।

By Dilip ShuklaEdited By: Published: Fri, 06 Dec 2019 01:35 PM (IST)Updated: Fri, 06 Dec 2019 01:35 PM (IST)
अब बिना अनुमति लिए तेज आवाज में संगीत बजाने पर यह कार्रवाई होगी, जानिए Bhagalpur News
अब बिना अनुमति लिए तेज आवाज में संगीत बजाने पर यह कार्रवाई होगी, जानिए Bhagalpur News

भागलपुर [जेएनएन]। ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम के लिए सदर एसडीओ सह अनुमंडल दंडाधिकारी ने शहर के प्रमुख थाना क्षेत्रों में मजिस्ट्रेट को तैनात कर दिया है। कोतवाली थाना क्षेत्र में मजिस्ट्रेट के रूप में प्रखंड कल्याण पदाधिकारी निलेश कुमार तैनात रहेंगे। उनके साथ कोतवाली थानाध्यक्ष कार्रवाई करेंगे।

loksabha election banner

मोजाहिदपुर थाना क्षेत्र में प्रखंड कल्याण पदाधिकारी निखिलेश पाठक, इशाकचक रूपेश कुमार मेहरा, तातारपुर थाना क्षेत्र में प्रखंड कल्याण पदाधिकारी नाथनगर अनंत कुमार सिंह एवं नाथनगर थाना क्षेत्र में प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक नाथनगर प्रभाकर कुमार को मजिस्ट्रेट बनाया गया है। इनके साथ संबंधित क्षेत्र से थानाध्यक्ष रहेंगे। प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट एवं पुलिस पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि क्षेत्रों में उपयोग होने वाले लाउडस्पीकर एवं पब्लिक एड्रेस सिस्टम का उपयोग के दौरान उल्लंघन होने की स्थिति में उपकरण जब्त करते हुए विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा है कि एनजीटी के निर्देश के अनुसार साउंड लिमिटर लगाए बिना पब्लिक एड्रेस सिस्टम का उपयोग वर्जित है। शादियों और जुलूस आदि में पब्लिक एड्रेस सिस्टम का उपयोग बिना लिमिटर वर्जित है।

अनुमंडल दंडाधिकारी ने पर्व-त्योहारों, शादी व अन्य अवसरों पर लाउडस्पीकर, विभिन्न वाद्ययंत्रों एवं पटाखों आदि के गलत ढंग से प्रयोग से ध्वनि एवं वायु प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो रही है। पार्क, मैदान, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, नर्सिंग होम, श्मशान घाट, कब्रिस्तान और संरक्षित स्थल से सौ मीटर की दूरी को शांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है।

इस पर रहेगी पाबंदी

-बिना अनुमति लाउडस्पीकर या अन्य ध्वनि उत्पादक यंत्र का प्रयोग

-शांत क्षेत्र में ध्वनि उत्पन्न वाले यंत्र

-रात दस बजे से सुबह छह बजे तक लाउडस्पीकर बजाने वालों पर होगी कार्रवाई

-बिना साउंड लिमिटर लगाए शादी, जुलूस, धरना, प्रदर्शन के दौरान नहीं बजाए जाएंगे लाउडस्पीकर और डीजे


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.