हत्याकांड का अभियुक्त मुजरिम करार
न्यायालय ने यह फैसला दोनों पक्षों के वकीलों की दलील सुनने के बाद दी। 29 मई को सजा के बिंदु पर सुनवाई होगी।
भागलपुर। द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयप्रकाश की अदालत ने गुरुवार को मुसहरी पन्नूचक कमलाकुंड बाबूटोला निवासी प्रशांत हत्याकांड के अभियुक्त पप्पू मंडल को मुजरिम करार दिया है। न्यायालय ने यह फैसला दोनों पक्षों के वकीलों की दलील सुनने के बाद दी। 29 मई को सजा के बिंदु पर सुनवाई होगी।
09 मार्च 2014 की रात गोली मारकर प्रशांत की कर दी थी हत्या :
10 मार्च 2014 को कहलगांव थाने में दर्ज प्राथमिकी में मुसहरी पन्नूचक कमलाकुंड बाबूटोला निवासी देवेंद्र मंडल की पत्नी गिरजा देवी ने कहा था कि 10 मार्च की रात दस बजे खाना खाने के बाद मैं घर में सो रही थी। मेरा बेटा प्रशांत कुमार दरवाजे पर गांव के ही पप्पू मंडल के साथ एक चौकी पर तथा बगल वाले चौकी पर अकेले मंझला बेटा रघुबीर सो रहा था। रात 11 बजे बाहर से आवाज सुनाई पड़ी। मैंने सोचा कि गांव में शादी है किसी ने पटाखा छोड़ा होगा। कुछ देर बाद ही रघुबीर और पप्पू हल्ला किया कि प्रशांत के मुंह से खून निकल रहा है। शोर सुनकर अगल-बगल के लोग भी जुट गए। अज्ञात अपराधियों से मिलकर पप्पू ने गोली मारकर प्रशांत की हत्या कर दी।