भागलपुर में लड़की से दुष्कर्म, अदालत ने एसएसपी से पूछा-क्या है यह, आप 11 जुलाई को 11.30 बजे आइए यहां
भागलपुर में लड़की से दुष्कर्म अदालत के आदेश का अनुपालन नहीं होने पर तलब किये गए एसएसपी। विशेष पाक्सो न्यायाधीश लवकुश कुमार की अदालत ने एसएसपी को नोटिस दे 11 जुलाई को 11.30 बजे स-शरीर उपस्थित होकर जवाब देने का दिया निर्देश।
जागरण संवाददाता, भागलपुर। भागलपुर में लड़की से दुष्कर्म : विशेष पाक्सो न्यायाधीश लवकुश कुमार शनिवार को घोघा थाना क्षेत्र में 2019 में हुए किशोरी से दुष्कर्म के एक मामले में सुनवाई के दौरान तल्ख नजर आए। उक्त मुकदमे की सुनवाई केस के जांचकर्ता उमा प्रसाद सिंह के नहीं आने पर एसएसपी को कारण पृच्छा जारी करते हुए 11 जुलाई को को 11.30 बजे सशरीर उपस्थित होने को कहा है।
मामले की सुनवाई जल्द पूरी करने के लिए पटना उच्च न्यायालय ने निर्देश दे रखा है। पूर्व में कई तिथियों में जांचकर्ता को आने को पत्र दिया जा चुका था। एसएसपी के माध्यम से भी अदालत ने पत्र भेज उक्त केस के जांचकर्ता को उपस्थित कराने का अनुरोध किया गया था। लेकिन जांचकर्ता नहीं पहुंचे। विशेष न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान जांचकर्ता की तय तिथि पर उपस्थित कराने के अदालती आदेश के अनुपालन में एसएसपी को फेल मानते हुए पत्र जारी करने का निर्देश कार्यालय लिपिक को दे दिया है। विशेष न्यायाधीश ने माना कि एसएसपी केस के आइओ की अदालत में उपस्थिति सुनिश्चित कराने में पूरी तरह फेल रहे।
विशेष न्यायाधीश ने कहा है कि क्यों न मामले में अदालती आदेश के अनुपालन नहीं करा पाने को लेकर पटना उच्च न्यायालय को आवश्यक कार्रवाई के लिए अनुरोध कर दिया जाए।
घोघा थाना क्षेत्र में 2019 में किशोरी के साथ हुआ था दुष्कर्म
घोघा थाना क्षेत्र में 2019 में किशोरी के साथ दुष्कर्म की वारदात हुई थी। घटना की बाबत बंटी यादव और नंदलाल मंडल उर्फ ननकू आरोपित बनाए गए थे। उक्त केस की सुनवाई केस के जांचकर्ता के नहीं आने के कारण बाधित चल रही है। मामले में पूर्व में कई बार उपस्थिति के लिए पत्र दिया जा चुका था। यहां बता दें कि भागलपुर के घोघा थाना क्षेत्र में 2019 में हुए किशोरी से दुष्कर्म के बाद आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए लगातार मांग की जा रही थी। घटना के बाद विरोध प्रदर्शन भी हुआ था।