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रेलवे एक्ट उल्लंघन करने वालों पर शिकंजा, वर्ष 2018 में 4689 गिरफ्तार

आरपीएफ पोस्ट ने वर्ष 2018 में रेलवे एक्ट, आरपी एक्ट, चाइल्ड रेस्क्यू, लेबर चाइल्ड की रोकथाम में मालदा मंडल में कीर्तिमान बनाया है। विभिन्न एक्ट में 4689 लोगों को गिरफ्तार किया है।

By Dilip ShuklaEdited By: Published: Fri, 08 Feb 2019 03:25 PM (IST)Updated: Fri, 08 Feb 2019 03:25 PM (IST)
रेलवे एक्ट उल्लंघन करने वालों पर शिकंजा, वर्ष 2018 में 4689 गिरफ्तार
रेलवे एक्ट उल्लंघन करने वालों पर शिकंजा, वर्ष 2018 में 4689 गिरफ्तार

भागलपुर [जेएनएन]। रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट भागलपुर की ओर से चल रहे विशेष अभियान से बिना टिकट यात्रा करने और रेल अपराध करने वालों की शामत आ गई है। अब लोग किसी तरह का रिस्क लेना नहीं चाह रहे हैं। आरपीएफ पोस्ट ने वर्ष 2018 में रेलवे एक्ट, आरपी एक्ट, चाइल्ड रेस्क्यू, लेबर चाइल्ड की रोकथाम में मालदा मंडल में कीर्तिमान बनाया है। विभिन्न एक्ट में कुल 4689 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें 18,05373 लाख रेलवे को राजस्व आया है। दरअसल, आरपीएफ हर दिन रेलवे एक्ट के तहत अभियान चलाती है।

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निरीक्षक प्रभारी के निर्देश पर दरोगा, जमादार और जवान रेल क्षेत्र में बिना टिकट सफर करने, महिला कोच, इंजन और एक्ट का उल्लंघन करने वालों को गिरफ्तार कर रेलवे कोर्ट में पेश करती है। वर्ष 2018 में विभिन्न धाराओं में 4689 को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया है। इनसे 18,05373 रुपये की वसूली की गई। वहीं, आरपीयूपी एक्ट में 21 लोगों की गिरफ्तारी हुई और 50 हजार चोरी की संपत्ति बरामद की गई। 12 लोगों को अवैध टिकट, 155 को चेन पुलिंग और 508 लोगों को वेंडिंग में पकड़ा गया। यात्री सामानों की चोरी में 16 लोगों को पकड़कर जीआरपी को सौंपा गया।

92 को चाइल्ड रेस्क्यू के तहत छुड़ाया

पूरे वर्ष में 92 ऐसे बच्चे को बचाया गया। सभी को बाहर ले जाया जा रहा था। इसमें से 60 लड़के और 32 बच्चियां शामिल हैं। वहीं, 78 हजार के 39 केजी गांजा की बरामदगी की। चार कछुए को जब्त किया गया और 15 बाल श्रमिकों को भी मुक्त कराया गया।


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