अब सुबह छह से शाम छह बजे तक खुली रहेंगी दुकानें
अब खाद्यान्न और दवा दुकानें सुबह छह बजे से शाम छह बजे तक ही खुली रहेंगी। जिला प्रशासन ने यह फैसला लिया है।
भागलपुर। अब खाद्यान्न और दवा दुकानें सुबह छह बजे से शाम छह बजे तक ही खुली रहेंगी। यह निर्णय गुरुवार को डीएम प्रणव कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। बुधवार को 11 बजे से शाम पांच बजे तक ही दुकान खोलने का आदेश दिया गया था।
डीएम प्रणव कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को तकनीकी एवं गैर तकनीकी पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, नगर आयुक्त, उप नगर आयुक्त के साथ बैठक हुई। बैठक में डीएम आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही, दुकानों के खोलने और बंद होने, कालाबाजारी, जमाखोरी, मुनाफाखोरी पर लगाम लगाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी पदाधिकारी को थानावार कार्य आवंटित किया गया है। अपनी देखरेख में लॉकडाउन को सफलतापूर्वक लागू कराएं। खाद्य व दवा की दुकानें, छोटे चार पहिया वाहनों को अनुमति पत्र एवं इसमें लगे कामगारों को पास निर्गत करने के लिए पदाधिकारियों को दायित्व दिया गया है। खाद्य सामग्री और दवा विक्रेता को सामान लाने ले जाने के लिए परिवहन पास निर्गत करने के लिए आवेदन देंगे। आवेदन के साथ चालक का लाइसेंस और गाड़ी के कागजात जमा करने होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में अंचलाधिकारी व प्रखंड विकास पदाधिकारी परिवहन की अनुमति देंगे।
बढ़े हुए दाम पर कोई भी दुकानदार सामानों की विक्री नहीं करेगा। दुकान पर मुल्य तालिका लगाने के साथ ही लॉकडाउन का पालन करना होगा। दुकान के बाहर ग्राहकों को खड़ा रहने के लिए एक मीटर पर मार्किंग करानी होगी। अनुमंडल पदाधिकारी इस कार्य के लिए नोडल पदाधिकारी होंगे और अन्य पदाधिकारी सहायक नोडल पदाधिकारी होंगे। डीएम ने कहा कि गैस कि किल्लत होने की शिकायतें प्राप्त हो रही है। गैस एजेंसी से संपर्क कर होम डिलीवरी कराएं। आवश्यक वस्तु की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। लगातार भ्रमणशील रहकर जितने भी लॉकडाउन के तहत आदेश दिए गए हैं, उसका अनुपालन सुनिश्चित कराएं। जो व्यक्ति अनुपालन नहीं करेगा, उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करें।