डकैती के दो आरोपित साक्ष्य के अभाव में रिहा
अष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एमपी सिंह ने डकैती के दो आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में सोमवार को रिहा कर दिया। इसमें दीक्षित मिश्रा और रतन सिंह शामिल हैं।
By JagranEdited By: Published: Mon, 17 Feb 2020 07:55 PM (IST)Updated: Tue, 18 Feb 2020 02:17 AM (IST)
भागलपुर। अष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एमपी सिंह ने डकैती के दो आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में सोमवार को रिहा कर दिया। इसमें दीक्षित मिश्रा और रतन सिंह शामिल हैं।
मालूम हो कि बांका जिले के अमरपुर ढिमरा गांव निवासी मुहम्मद फैयाज ने डकैती के आरोप में छह अप्रैल 2010 को मामला दर्ज कराया था। न्यायालय में दोनों आरोपितों का अलग किया गया था जिस पर सोमवार को सुनवाई बाद न्यायालय ने फैसला सुनाया।
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