कड़ी डांट फटकार के बाद जेल जाने से किया मुक्त
जानलेवा हमला करने के एक मामले की सुनवाई करते हुए जिला जज दीवान अब्दुल अजीज खान ने तीन आरोपितों को दोषी ठहराते हुए कड़ी डांट फटकार के साथ एक साथ शांति बनाए रखने हेतु दस हजार रुपये का बंधपत्र लेकर जेल जाने से मुक्त कर दिया है।
बेगूसराय। जानलेवा हमला करने के एक मामले की सुनवाई करते हुए जिला जज दीवान अब्दुल अजीज खान ने तीन आरोपितों को दोषी ठहराते हुए कड़ी डांट फटकार के साथ एक साथ शांति बनाए रखने हेतु दस हजार रुपये का बंधपत्र लेकर जेल जाने से मुक्त कर दिया है। दोषी पाए गए आरोपितों में मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के रचियाही निवासी दिनेश राय, नूनू बाबू राय एवं बब्लू राय हैं।
बताते चलें कि 31 जनवरी 2003 को सात बजे सुबह में अपने ग्रामीण भूदेव राय के घर पर चढ़कर प्राणघातक हमला किया था। यह आरोप लगाते हुए भूदेव राय ने स्थानीय थाना में कांड दर्ज कराया था। पुलिस ने जांच में घटना को सत्य पाते हुए अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। मामला विचारण के दौरान लोक अभियोजक सैयद मो. मंसूर आलम ने सात गवाहों का बयान न्यायाधीश के समक्ष घटना के समर्थन में कलमबंद कराया। प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन करने के उपरांत न्यायाधीश ने उपरोक्त आदेश पारित किया है।