शराब के मामले में एक आरोपित दोषी
बेगूसराय : स्पेशल न्यायाधीश (एक्साइज) बेगूसराय अनिल कुमार सिन्हा ने अभियोजन साक्ष्य के आधार पर एक आर
By JagranEdited By: Published: Thu, 13 Sep 2018 09:10 PM (IST)Updated: Thu, 13 Sep 2018 09:10 PM (IST)
बेगूसराय : स्पेशल न्यायाधीश (एक्साइज) बेगूसराय अनिल कुमार सिन्हा ने अभियोजन साक्ष्य के आधार पर एक आरोपित को दोषी ठहराते हुए अगले 18 सितंबर को सजा के ¨बदु पर सुनवाई करेंगे। न्यायाधीश ने उत्पाद अधिनियम की धारा 30 ए के तहत दोषी करार दिया है। दोषी पाए गए आरोपित साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के सैदपुर समस्तीपुर निवासी मृत्युंजय ¨सह हैं। मालूम हो कि साहेबपुर कमाल थाना के तत्कालीन थाना अध्यक्ष राजेश कुमार ने दोषी पाए गए आरोपित के बाइक की डिक्की से 180 एमएल की सात बोतल बरामद की थी। मामले की सुनवाई के दौरान कई अभियोजन साक्षियों ने घटना का समर्थन किया। प्रस्तुत अभियोजन साक्ष्य के आधार पर न्यायाधीश ने दोषी ठहराया।
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