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माले कार्यकर्ताओं ने जमीन पर झंडा गाड़ा

बेगूसराय। थाना क्षेत्र के सकरबासा गांव के तीन गच्छा चौक के समीप शुक्रवार को माले कार्यकर्ताओं ने जमीदार के सात एकड़ 29 डिसमिल जमीन पर झंडा गाड़ते हुए प्रदर्शन किया।

By JagranEdited By: Published: Fri, 25 May 2018 06:06 PM (IST)Updated: Fri, 25 May 2018 06:06 PM (IST)
माले कार्यकर्ताओं ने जमीन पर झंडा गाड़ा
माले कार्यकर्ताओं ने जमीन पर झंडा गाड़ा

बेगूसराय। थाना क्षेत्र के सकरबासा गांव के तीन गच्छा चौक के समीप शुक्रवार को माले कार्यकर्ताओं ने जमीदार के सात एकड़ 29 डिसमिल जमीन पर झंडा गाड़ते हुए प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए पूर्व सचिव चंद्रदेव वर्मा ने बताया कि सरकार ने जमींदार अशोक ¨सह की 106 एकड़ जमीन को सि¨लग एक्ट के तहत जब्त किया था। जिसका वर्ष 1990-91 सरकार के द्वारा गरीबों के बीच पर्चा का वितरण किया गया था। जिसकी जमाबंदी भी पर्चाधारियों के नाम से कायम की गई थी। इसके विरोध में जमींदार ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। जमीदार के द्वारा बंटबारे के आधार पर दावा प्रस्तुत कराए जाने पर वर्ष 2000 में तत्कालीन जिलाधिकारी पीके रमैया ने जमीदार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए पर्चा को रद कर दिया था। तत्पश्चात पर्चाधारियों सीजेडब्लूसी के तहत न्यायालय गए। न्यायालय ने पक्षकार के उपस्थित नहीं होने के कारण वाद को खारिज कर दिया। खारिज होने के पश्चात पर्चाधारी हार नहीं माना और एमजेसी के तहत मामला उच्च न्यायालय में पहुंचा दिया। इधर भूस्वामी मामले की जीत के पश्चात जमीन पर दावा करते हुए जमीन पर मिट्टी कटाई का कार्य कराने लगा। तो पर्चाधारियों ने इसका विरोध माले का झंडा गाड़ कर जमकर जमींदार के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए खदेड दिया। जमींदार के द्वारा इसकी सूचना स्थानीय प्रशासन को दी गई। सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन बीडीओ संजय कुमार दास, सीओ अनिल कुमार पंजियार, थानाध्यक्ष रंजीत कुमार रजक, खोदावंदपुर थानाध्यक्ष रीता कुमारी, मंझौल ओपी अध्यक्ष मनीष कुमार ¨सह, छौड़ाही ओपी अध्यक्ष ¨सटू झा, अनि वजीर खान, अनि मुरलीधर ¨सह सहित पुलिस बल पहुंच पर्चाधारियों को शांत किया। सीओ ने बताया कि माले के नेता तथा पर्चाधारियों के द्वारा एमजेसी दायर कराने की सूचना उपलब्ध कराई गई है। शांति-व्यवस्था कायम रखने के लिए जमीन को कब्जे में ले लिया गया है। न्यायिक प्रक्रिया के पश्चात ही जमीन के पक्षकार दावा कर सकेंगे।

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