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बेगूसराय : नाबालिग से देह व्‍यापार कराने वाले युवक को 7 साल की जेल, 2017 में दोषी के घर से मिली थी लड़की

बेगूसराय पाक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश महेश प्रसाद सिंह ने नाबालिग लड़की से देह व्यापार कराने के मामले में बखरी थाना क्षेत्र के बखरी निवासी उमेश खलीफा के पुत्र रंजन खलीफा को दोषी करार दिया। इसी के साथ सात साल की सश्रम सजा सुनाई।

By jayant kumarEdited By: Deepti MishraPublished: Wed, 17 May 2023 10:12 PM (IST)Updated: Wed, 17 May 2023 10:12 PM (IST)
बेगूसराय : नाबालिग से देह व्‍यापार कराने वाले युवक को 7 साल की जेल, 2017 में दोषी के घर से मिली थी लड़की
नाबालिग से देह व्यापार कराने वाले आरोपी को सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा।

जागरण संवाददाता, बेगूसराय : नाबालिग लड़की से देह व्यापार कराने के दोषी को अदालत ने सश्रम सात साल की सजा सुनाई है। इस मामले की सुनवाई करते हुए बेगूसराय पाक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश महेश प्रसाद सिंह ने अभियोजन साक्ष्य के आधार पर एक आरोपी को दोषी करार दिया और सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। 20 हजार का जुर्माना भी लगाया।

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बेगूसराय पाक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश महेश प्रसाद सिंह ने नाबालिग लड़की से देह व्यापार कराने के मामले में बखरी थाना क्षेत्र के बखरी निवासी उमेश खलीफा के पुत्र रंजन खलीफा को दोषी करार दिया। इसी के साथ सात साल की सश्रम सजा सुनाई। दोषी पर 20 हजार का जुर्माना लगाया। न्यायाधीश ने बेगूसराय जिला विधिक सेवा प्राधिकार को पीड़िता को एक लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है।

बता दें कि पुलिस ने 11 मई, 2017 को पाए दोषी रंजन खलीफा के घर से नाबालिग लड़की को बरामद किया था। इसकी शिकायत पर स्थानीय थाना में मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की गई थी। जांच के दौरान सभी आरोप सही साबित होने पर रंजन खलीफा के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक ने घटना के समर्थन में तीन गवाहों का बयान न्यायाधीश के समक्ष कलम बंद कराया। प्रस्तुत अभियोजन साक्षी ने घटना का समर्थन किया।


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