बिना अनुमति प्लाटिंग की तो होगी कार्रवाई; रेरा आयुक्त ने बेगूसराय में रजिस्ट्री-अंचल अधिकारियों को चेताया
रेरा आयुक्त संजय कुमार ने बेगूसराय में बड़ी भूमि की प्लाटिंग रजिस्ट्री में विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है। ...और पढ़ें

समीक्षा बैठक करते रेरा आयुक्त संजय कुमार।
HighLights
रेरा आयुक्त ने प्लाटिंग रजिस्ट्री में विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया।
निबंधन से पहले सभी आवश्यक दस्तावेजों की गहन जांच सुनिश्चित करें।
अनधिकृत प्लाटिंग पर नियंत्रण और निवेशकों के हितों की सुरक्षा पर जोर।
जागरण संवाददाता, बेगूसराय। रेरा के आयुक्त संजय कुमार ने रजिस्ट्री एवं अंचल अधिकारियों को प्लाटिंग से संबंधित बड़ी भूमि के निबंधन के मामलों में विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है।
उन्होंने कहा कि निबंधन से पहले सभी आवश्यक दस्तावेजों, स्वीकृतियों एवं संबंधित प्रावधानों की गहन जांच की जाए। इसके बाद ही नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
वे गुरुवार को समाहरणालय स्थित कारगिल विजय सभा भवन में जिले में रियल एस्टेट से संबंधित संचालित एवं प्रस्तावित परियोजनाओं की प्रगति तथा अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे।
तीन टीमों के निरीक्षण रिपोर्ट पर चर्चा
बैठक में रेरा के सचिव अनिमेष पांडेय, डीएम श्रीकांत शास्त्री, डीडीसी आकाश चौधरी, नगर आयुक्त सोमेश बहादुर माथुर, सदर एसडीओ अश्विनी कुमार समेत अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।
बैठक के दौरान जिले में रेरा के तहत संचालित एवं प्रस्तावित नए रियल एस्टेट प्रोजेक्टों की स्थिति और प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।
साथ ही छह अगस्त 2025 को जिले में किए गए क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान गठित तीन टीमों द्वारा किए गए स्थलीय निरीक्षण और उनके प्रतिवेदनों में सामने आए बिंदुओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई।
अनधिकृत प्लाटिंग पर प्रभावी नियंत्रण का निर्देश
बैठक में अनधिकृत प्लाटिंग एवं रियल एस्टेट गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के साथ निवेशकों के हितों की सुरक्षा और पर्यावरणीय मानकों के अनुपालन पर विशेष जोर दिया गया। संबंधित अधिकारियों को नियमित निगरानी करने तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।
डीएम श्रीकांत शास्त्री ने कहा कि रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता, नियमों का अनुपालन और निवेशकों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन लगातार निगरानी रखेगा।
बिना आवश्यक अनुमति के संचालित प्लाटिंग एवं अन्य रियल एस्टेट गतिविधियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने संबंधित अधिकारियों को रेरा के प्रावधानों एवं निर्धारित नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जिले में किसी भी रियल एस्टेट परियोजना का संचालन आवश्यक स्वीकृति एवं अनुमति के बिना नहीं होना चाहिए।
