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चर्चित पूर्व मुखिया मुन्ना सिंह हत्याकांड के तीन आरोपितों को मिली उम्रकैद की सजा

बेगूसराय। जिले के पूर्व मुखिया मुन्ना सिंह चर्चित हत्याकांड की सुनवाई करते हुए जिला जज भानू प्रताप स

By JagranEdited By: Published: Wed, 20 Mar 2019 12:52 AM (IST)Updated: Wed, 20 Mar 2019 12:52 AM (IST)
चर्चित पूर्व मुखिया मुन्ना सिंह हत्याकांड के तीन आरोपितों को मिली उम्रकैद की सजा
चर्चित पूर्व मुखिया मुन्ना सिंह हत्याकांड के तीन आरोपितों को मिली उम्रकैद की सजा

बेगूसराय। जिले के पूर्व मुखिया मुन्ना सिंह चर्चित हत्याकांड की सुनवाई करते हुए जिला जज भानू प्रताप सिंह ने अभियोजन साक्ष्य के आधार पर तीन आरोपितों को भा.द.वि. की धारा 302, 34 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाया है। न्यायधीश ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि तीनों आरोपित एक- एक लाख रुपया अर्थदंड भी अदा करेंगे, ऐसा नहीं करने पर छह माह अधिक सजा भुगतना होगा। सजा पाये आरोपी विभेश मिश्रा उर्फ बच्चू मिश्रा, एवं विमलेश कुमार हैं। बताते चलें कि आठ अक्टूबर 2017 को मटिहानी थाना क्षेत्र के रामदीरी रामनगर पंचायत के पूर्व मुखिया मुन्ना सिंह जब अपने घर से डेरा जा रहे थे, इसी दौरान पहले से घात लगाये सजा पाए तीनों आरोपी समेत अन्य आरोपी ने मिलकर गोली मारकर हत्या कर दिया। इस घटना को लेकर मृतक के पुत्र अभय कुमार की शिकायत पर मटिहानी थाना में कांड दर्ज किया गया। पुलिस ने घटना को सही पाकर अदालत में चार आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया, जिसमें से एक आरोपी फरार चल रहा है। मामले सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से लोक अभियोजक मो. सैय्यद् मोहमद मंसूर आलम ने छह गवाहों का बयान न्यायधीश के समक्ष कराया, जिन्होंने घटना का समर्थन किया। प्रस्तुत अभियोजन साक्ष्य और आरोपियों के आपराधिक इतिहास का अवलोकन करते हुए न्यायधीश ने उपरोक्त सजा सुनाया है।

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