विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार का बेगूसराय कोर्ट में सरेंडर, मिली जमानत; 10-10 हजार के 2 बॉन्ड भी भरे

Published: Mon, 13 Jul 2026 04:27 PM (IST)Updated: Mon, 13 Jul 2026 04:39 PM (IST)

कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने बेगूसराय कोर्ट में 2019 के आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में आत्मसमर्पण किया। अदालत ने ...और पढ़ें

सात साल पुराने मामले में कोर्ट पहुंचे कन्हैया कुमार

सात साल पुराने मामले में कोर्ट पहुंचे कन्हैया कुमार

HighLights

  1. कन्हैया कुमार ने बेगूसराय कोर्ट में किया आत्मसमर्पण।

  2. 2019 लोकसभा चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का मामला।

  3. अदालत ने 10-10 हजार के बंध पत्र पर दी जमानत।

जागरण संवाददाता, बेगूसराय। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने सोमवार को बेगूसराय एमपी-एमएलए कोर्ट के स्पेशल जज विवेक चंद्र वर्मा की अदालत में आत्मसमर्पण किया। उनकी ओर से दायर जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए अदालत ने उन्हें राहत प्रदान की।

कोर्ट ने 10-10 हजार रुपये के दो पर्सनल बंध पत्र जमा करने पर जमानत देने का आदेश दिया। इसके बाद कन्हैया कुमार को जमानत पर रिहा कर दिया गया।

यह मामला वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता उल्लंघन से जुड़ा हुआ है।

2019 के चुनाव से जुड़ा है मामला

जानकारी के अनुसार, बछवाड़ा क्षेत्र के एक सेक्टर मजिस्ट्रेट ने बछवाड़ा थाना में कन्हैया कुमार के खिलाफ मामला दर्ज कराया था।

उन पर रुदौली गांव में एक घर पर चुनाव प्रचार से संबंधित पोस्टर चिपकाने का आरोप लगाया गया था। मामले को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से जोड़ते हुए कार्रवाई शुरू की गई थी।

जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने उनके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। चार्जशीट दाखिल होने के बाद अदालत ने मामले का संज्ञान लिया। इसके बाद कोर्ट उनकी पेशी चाह रही थी।

अदालत में पेशी के बाद मिली राहत

हालांकि, कन्हैया कुमार को पहले ही पुलिस स्तर पर जमानत मिल चुकी थी। लेकिन न्यायालय द्वारा मामले का संज्ञान लेने के बाद उनकी अदालत में उपस्थिति आवश्यक थी।इसी क्रम में सोमवार को उन्होंने अदालत में आत्मसमर्पण किया।

सुनवाई के दौरान उनकी ओर से जमानत याचिका दायर की गई। अदालत ने जमानत याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें राहत प्रदान की।दो पर्सनल बंध पत्र जमा करने के बाद उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया।