Move to Jagran APP

व्यवसायी हत्याकांड में हुई उम्रकैद की सजा

बखरी बाजार के व्यवसायी हत्याकांड की सुनवाई करते हुए बेगूसराय के चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीयूष कमल दीक्षित ने अभियोजन साक्ष्य के आधार पर भादवि की धारा 302, 120 बी एवं आ‌र्म्स एक्ट की धारा में दोषी करार देते हुए 13 हजार रुपये अर्थदंड के साथ उम्रकैद की सजा मुकर्रर की है।

By Edited By: Published: Sat, 04 Feb 2017 03:05 AM (IST)Updated: Sat, 04 Feb 2017 03:05 AM (IST)
व्यवसायी हत्याकांड में हुई उम्रकैद की सजा
व्यवसायी हत्याकांड में हुई उम्रकैद की सजा

बेगूसराय। बखरी बाजार के व्यवसायी हत्याकांड की सुनवाई करते हुए बेगूसराय के चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीयूष कमल दीक्षित ने अभियोजन साक्ष्य के आधार पर भादवि की धारा 302, 120 बी एवं आ‌र्म्स एक्ट की धारा में दोषी करार देते हुए 13 हजार रुपये अर्थदंड के साथ उम्रकैद की सजा मुकर्रर की है। सजा पाए आरोपी बखरी थाना क्षेत्र के मक्खाचक निवासी प्रमोद महतो हैं। बताते चलें कि 12 सितंबर 2012 को संध्या सात बजे व्यवसायी अशोक साह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक के पुत्र विनोद साह की शिकायत पर स्थानीय थाना में मामला दर्ज किया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से सात गवाहों ने न्यायाधीश के समक्ष घटना का समर्थन किया। प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा मुकर्रर की।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.