व्यवसायी हत्याकांड में हुई उम्रकैद की सजा
बखरी बाजार के व्यवसायी हत्याकांड की सुनवाई करते हुए बेगूसराय के चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीयूष कमल दीक्षित ने अभियोजन साक्ष्य के आधार पर भादवि की धारा 302, 120 बी एवं आर्म्स एक्ट की धारा में दोषी करार देते हुए 13 हजार रुपये अर्थदंड के साथ उम्रकैद की सजा मुकर्रर की है।
बेगूसराय। बखरी बाजार के व्यवसायी हत्याकांड की सुनवाई करते हुए बेगूसराय के चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीयूष कमल दीक्षित ने अभियोजन साक्ष्य के आधार पर भादवि की धारा 302, 120 बी एवं आर्म्स एक्ट की धारा में दोषी करार देते हुए 13 हजार रुपये अर्थदंड के साथ उम्रकैद की सजा मुकर्रर की है। सजा पाए आरोपी बखरी थाना क्षेत्र के मक्खाचक निवासी प्रमोद महतो हैं। बताते चलें कि 12 सितंबर 2012 को संध्या सात बजे व्यवसायी अशोक साह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक के पुत्र विनोद साह की शिकायत पर स्थानीय थाना में मामला दर्ज किया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से सात गवाहों ने न्यायाधीश के समक्ष घटना का समर्थन किया। प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा मुकर्रर की।