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14 किलो सोना लूट के दौरान हत्या मामले में गवाही

बेगूसराय । सोना लूट के दौरान हत्या के मामले में बुधवार को बेगूसराय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय मुंशीलाल गौतम की अदालत में गवाही शुरू हुई।

By JagranEdited By: Published: Wed, 20 Jan 2021 11:43 PM (IST)Updated: Wed, 20 Jan 2021 11:43 PM (IST)
14 किलो सोना लूट के दौरान हत्या मामले में गवाही
14 किलो सोना लूट के दौरान हत्या मामले में गवाही

बेगूसराय । सोना लूट के दौरान हत्या के मामले में बुधवार को बेगूसराय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय मुंशीलाल गौतम की अदालत में गवाही शुरू हुई। घटना 12 नवंबर 2019 की है। चालक दीपक कुमार की हत्या कर सोना लूट लिया गया था। इस बहुचर्चित घटना में गवाह का बयान कोर्ट में दर्ज किया गया।

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लोक अभियोजक सैयद मंसूर आलम ने अभियोजन की ओर से कांड के चश्मदीद एवं जख्मी गवाह प्रिस कुमार का बयान मुख्य परीक्षण अदालत के समक्ष कराया। अभियोजन साक्षी ने 12 नवंबर 2019 की सुबह सात बजे बरौनी कोलबोर्ड रोड के ठाकुरीचक संतोषी मंदिर के समक्ष हुई घटना का पूर्णत: समर्थन किया है। कोर्ट में बताया कि कोलकाता से काठगोदाम एक्सप्रेस से बरौनी स्टेशन अपने साथी संतोष कुमार के साथ पहुंचा था। एक गाड़ी से जब बेगूसराय जाने लगा तो संतोषी मंदिर के पास अज्ञात अपराधियों ने गाड़ी रोक कर चालक चालक दीपक कुमार की हत्या कर दी। उन्हें भी दाहिने पंजरे में गोली मार दी थी जिससे वे जख्मी हो गए। इस दौरान अपराधियों ने संतोष पर भी गोली चलाई और 14 किलोग्राम सोना लेकर भागने में सफल रहे। घटना की शिकायत स्थानीय थाने में दर्ज की गई। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने आकाश कुमार, राजेश कुमार, शिवम कुमार एवं कंचन कुमार को अप्राथमिक अभियुक्त बनाया। साक्षी ने अपने बयान में कहा कि टीआइपी के दौरान अप्राथमिक अभियुक्त को जब पहचान कराया गया तो उसे उन्होंने पहचान लिया। आज भी अदालत में पहचान का दावा किया। वहीं बचाव पक्ष की ओर से वरीय अधिवक्ता ललन कुमार ने साक्षी का प्रतिपरीक्षण किया। प्रतिपरीक्षण के दौरान कई तीखे प्रश्न साक्षी से किया, जिसका जवाब साक्षी ने बारीकी से दिया। अगली सुनवाई 22 फरवरी को होगी।


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