आगजनी के आरोपी को मिली पांच साल की सजा
बेगूसराय : घर और आरा मील में आगजनी करने के एक मामले में बेगूसराय के चतुर्थ अपर जिला ए
By Edited By: Published: Sat, 03 Dec 2016 02:48 AM (IST)Updated: Sat, 03 Dec 2016 02:48 AM (IST)
बेगूसराय : घर और आरा मील में आगजनी करने के एक मामले में बेगूसराय के चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीयूष कमल दीक्षित ने एक आरोपी को भादवि की धारा 436, 34 में पांच साल सश्रम कारावास की सजा के साथ-साथ 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा मुकर्रर की है। सजा पाए आरोपी तेघड़ा थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड निवासी किस्टो चौधरी हैं। इनके खिलाफ हसनपुर निवासी आरा मील मालिक राजेंद्र शर्मा के मील एवं घर में आग लगाने का आरोप है। यह घटना 25.03.96 को घटी थी। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से छह गवाहों का बयान कराया गया जो घटना का समर्थन किया। प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर उपरोक्त सजा न्यायाधीश ने मुकर्रर की है।
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