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घर-घर जाकर बीएलओ वितरण करेंगे फोटो मतदाता पर्ची

बेगूसराय। ऐसे तो विधानसभा चुनाव में प्रशासन व पार्टी द्वारा मतदाता पर्ची दिया जाता रहा है लेकिन इस बार मतदाताओं को फोटो मतदाता पर्ची उपलब्ध कराया जाएगा। इसको ले जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम अरविद कुमार वर्मा ने सभी बीएलओ को 26 अक्टूबर तक घर-घर जाकर फोटो मतदाता पर्ची वितरण करने का निर्देश दिया है।

By JagranEdited By: Published: Sat, 24 Oct 2020 08:13 PM (IST)Updated: Sun, 25 Oct 2020 05:04 AM (IST)
घर-घर जाकर बीएलओ वितरण करेंगे फोटो मतदाता पर्ची
घर-घर जाकर बीएलओ वितरण करेंगे फोटो मतदाता पर्ची

बेगूसराय। ऐसे तो विधानसभा चुनाव में प्रशासन व पार्टी द्वारा मतदाता पर्ची दिया जाता रहा है, लेकिन इस बार मतदाताओं को फोटो मतदाता पर्ची उपलब्ध कराया जाएगा। इसको ले जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम अरविद कुमार वर्मा ने सभी बीएलओ को 26 अक्टूबर तक घर-घर जाकर फोटो मतदाता पर्ची वितरण करने का निर्देश दिया है। हालांकि यह फोटो मतदाता पर्ची मतदान स्थल पर पहचान स्थापित करने के उद्देश्य के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस संबंध में किसी तरह की आवश्यक जानकारी के लिए उन्होंने संबंधित विधानसभा क्षेत्र के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करने को भी कहा है। सभी सातों विधानसभा क्षेत्र का हेल्पलाइन नंबर जारी करते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा है कि चेरिया बरियारपुर विधानसभा के लिए 06243-222141, बछवाड़ा के लिए 222142, तेघड़ा के लिए 222143, मटिहानी के लिए 222144, साहेबपुर कमाल के लिए 222145, बेगूसराय के लिए 222146 एवं बखरी विधानसभा क्षेत्र के लिए 06243-222147 जारी किया गया है। मतदान केंद्र पर पहचान के लिए है 11 विकल्प

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मतदान के दौरान मतदान केंद्र पर पहचान के लिए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र के अलावा 11 और विकल्प तय किए गए हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम ने कहा कि जो मतदाता निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं, उन्हें आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक व डाकघर द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अन्तर्गत आरजीआइ द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, राज्य व केंद्र सरकार के लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र तथा सांसद, विधायक एवं विधान परिषद सदस्यों द्वारा जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र प्रस्तुत कर अपनी पहचान स्थापित कर सकते हैं।


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