पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के पति की जमानत की अर्जी खारिज
बेगूसराय। आर्म्स एक्ट के मामले में जेल में बंद बिहार सरकार की पूर्व समाज कल्याण मंत्री कुमारी मंजू
बेगूसराय। आर्म्स एक्ट के मामले में जेल में बंद बिहार सरकार की पूर्व समाज कल्याण मंत्री कुमारी मंजू वर्मा के पति चंद्रशेखर वर्मा की जमानत अर्जी एसीजेएम न्यायालय ने खारिज कर दी। पूर्व मंत्री के पति के वकील सत्यनारायण महतो ने सोमवार को जमानत के लिए मंझौल न्यायालय में जमानत की अर्जी लगाई थी जिसके आलोक में मंगलवार को प्रभारी एसीजेएम धीरेंद्र कुमार राय ने लंबी बहस के बीच जमानत याचिका को खारिज कर दिया। बचाव पक्ष के वकील ने बहस के दौरान चंद्रशेखर वर्मा की जमानत के लिए कई आधार न्यायालय में पेश किए। वहीं एपीपी ने पुलिस के पक्ष में कांड की गंभीरता को ले दलीलें दी। न्यायालय ने सेशन ट्रायल की विषय वस्तु होने के कारण जमानत याचिका को खारिज कर दिया। बताते चलें पूर्व मंत्री व उनके पति चंद्रशेखर वर्मा के विरुद्ध सीबीआइ ने विभिन्न एमिनेशन के 50 कारतूस बरामदगी के मामले में चेरिया बरियारपुर थाना में मामला दर्ज कराया था। दबिश के कारण चन्द्रशेखर वर्मा ने 29 अक्टूबर को न्यायालय में आत्मसमर्पण किया था। मालूम हो कि मुजरफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में सुर्खियों में आने वाले चंद्रशेखर वर्मा का सीबीआइ के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जमा चार्जशीट में नाम है। वहीं पूर्व मंत्री की जमानत याचिका पटना उच्च न्यायालय में लंबित है।