अनिवार्य सेवा वाले अनुपस्थित मतदाताओं को मिलेगी डाक मतपत्र से मतदान की सुविधा : डीएम
बेगूसराय। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन के दौरान आवश्यक सेवा वाले अनुपस्थित मतदाताओं को डाक मतपत्र से मतदान की सुविधा मिलेगी। यह जानकारी भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश का हवाला देते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम अरविद कुमार वर्मा ने दी।
बेगूसराय। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन के दौरान आवश्यक सेवा वाले अनुपस्थित मतदाताओं को डाक मतपत्र से मतदान की सुविधा मिलेगी। यह जानकारी भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश का हवाला देते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम अरविद कुमार वर्मा ने दी। उन्होंने कहा कि ऐसे मतदाताओं में विद्युत विभाग, बीएसएनएल, रेलवे, पोस्ट एवं टेलीग्राम, दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो, काम्फेड व इससे संबंधित दुग्ध सहकारिता व ईकाइयां, स्वास्थ्य विभाग, भारतीय खाद्य निगम, एविएशन, लॉग डिस्टेंस गवर्मेंट रोड ट्रांसपोर्टेशन कॉरपोरेशन, फायर सेवा, ट्रेफिक, एंबुलेंस सेवा एवं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत मीडियाकर्मी शामिल हैं।
इस बाबत पोस्टल बैलेट कोषांग के पदाधिकारी ने बताया कि उक्त कोटि के मतदाता फॉर्म-12 डी वेबसाइट से डाउनलोड कर संबंधित सहायक निर्वाची के समक्ष डाक मतपत्र से मतदान के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इससे संबंधित आवेदन 13 अक्टूबर तक निर्वाची पदाधिकारी को प्राप्त हो जाना चाहिए। जानकारी दी कि इन श्रेणियों के मतदाताओं के मतदान के लिए निर्वाची पदाधिकारियों द्वारा डाक मतदान केंद्र बनाया जाएगा। ऐसे मतदाताओं को मतदान तिथि की सूचना मोबाइल फोन पर एसएमएस के माध्यम से दी जाएगी। किसी अन्य स्थिति में डाक व बीएलओ के माध्यम से सूचना दी जाएगी। उन्होंने कहा कि यह मतदान केंद्र लगातार तीन दिनों तक सुबह 09 बजे से शाम 05 बजे तक खुला रहेगा। मतदान के दिन इस मतदान केंद्र पर ही मतदाताओं को फॉर्म -13 क, ख एवं ग मतपत्र जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे मतदाताओं द्वारा सर्विस आइडेंटिटी कार्ड दिखाने के बाद ही उन्हें फॉर्म एवं डाक मतपत्र जारी किया जाएगा।
मतदान केंद्र पर उपलब्ध होगाी सारी सुविधाएं : जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम अरविद कुमार वर्मा ने कहा कि 03 नवंबर को मतदान के दिन मतदान केंद्रों पर सभी मूलभूत सुविधाओं के अतिरिक्त कोविड-19 के मद्देनजर सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध रहेगी। उन्होंने कहा कि मतदान दिवस से पूर्व सभी मतदान केंद्रों को सैनिटाइज किया जाएगा तथा मतदान के दिन एक साथ अधिकतम 20 मतदाताओं को ही पंक्तिबद्ध किया जाएगा। मतदाताओं के बीच शारीरिक दूरी के अनुपालन के लिए गोल घेरे बनाए जाएंगे तथा प्रतीक्षारत मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र पर ही आवश्यक व्यवस्था की जाएगी। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं का थर्मल स्कैनिग किया जाएगा तथा मतदान से पूर्व व मतदान के उपरांत उनके हाथ को सैनिटाइज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य अनुश्रवण के लिए 10 से 15 मतदान केंद्रों पर सेक्टर हेल्थ रेग्युलेटर की व्यवस्था की जाएगी। मतदान के दौरान मतदाताओं द्वारा मास्क का अनुप्रयोग भी सुनिश्चित कराया जाएगा।