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अब शहरी लोगों को परती जमीन का लगेगा टैक्स

बांका। शहरी क्षेत्र के नागरिकों की सुविधाएं बढ़ी नहीं है उल्टे टैक्स का बोझ लाद दिया गया है। इससे लोगों के बीच मारामारी हो रही है। नगर परिषद द्वारा लादे गए इस टैक्स को कुछ लोगों ने तालिबान करार देते हुए विरोध जताया है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 26 Oct 2021 10:24 PM (IST)Updated: Tue, 26 Oct 2021 10:24 PM (IST)
अब शहरी लोगों को परती जमीन का लगेगा टैक्स
अब शहरी लोगों को परती जमीन का लगेगा टैक्स

बांका। शहरी क्षेत्र के नागरिकों की सुविधाएं बढ़ी नहीं है, उल्टे टैक्स का बोझ लाद दिया गया है। इससे लोगों के बीच मारामारी हो रही है। नगर परिषद द्वारा लादे गए इस टैक्स को कुछ लोगों ने तालिबान करार देते हुए विरोध जताया है।

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नए टैक्स में शहरी क्षेत्र में आनेवाले परती जमीन का टैक्स वर्ष 2013 से लेना शुरु किया है। इसके तहत सड़कों के अनुसार टैक्स निर्धारण किया गया है। साथ ही जो लोग अबतक टैक्स नहीं दिए हैं, उनसे पांच हजार शुल्क के साथ पांच प्रतिशत ब्याज सहित टैक्स लिया जा रहा है। इससे नगर परिषद को लगभग 16 लाख रुपये का टैक्स आया है। पर जनता के बीच चर्चा का बाजार गर्म है।

जानकारी के अनुसार बांका नगर परिषद के तहत एक हजार एकड़ से अधिक परती जमीन पड़ी हुई है। इसके साथ ही इसके लिए नगर विकास एवं आवास विभाग ने 15 मई 2013 को ही टैक्स नियमावली का गजट प्रकाशन किया था, लेकिन नगर परिषद द्वारा सात वर्षो से इस तालिबानी फरमान को दबाकर रखा था। स्थानीय निवासी विपिन सिंह ने बताया कि जनता के बीच इसकी जानकारी नहीं दी गई। एकाएक इसके तहत टैक्स लेने पर लोगों में नगर परिषद के प्रति नाराजगी है। नए नियमों के अनुसार परती जमीन पर किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन करने पर पहले नगर परिषद को टैक्स देना होगा। सैजपुर निवासी राजेश कुमार ने बताया कि नगर परिषद के इस आदेश के खिलाफ लोगों में आक्रोश है।

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नए नियमों में टैक्स नियमावली इस प्रकार है

प्रधान मुख्य सड़क की जमीन- चार रुपये स्क्वायर मीटर

मुख्य सड़क की जमीन- तीन रुपये स्क्वायर मीटर

अन्य सड़कों की जमीन -दो रुपये स्क्वायर मीटर

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ये होंगे मुक्त

-मलिन बस्तियों मे अवस्थित वैसी सभी झोपड़िया या कच्ची आवासीय ईकाईयां जिनका कुल प्लींथ क्षेत्र 250 वर्गफीट से कम होगी। उसे इस टैक्स से मुक्त रखा गया है।

- यदि किसी व्यक्ति द्वारा वर्षा जलसंरक्षण की तकनीक या संरचना अपनाई गई हो तो उसे भी कर से मुक्त रखा जाएगा।

- अगर किसी व्यक्ति द्वारा उसकी जमीन का संपूर्ण शुल्क 30 जून के पूर्व कर दिया गया हो तो उसे पांच प्रतिशत ब्याज से मुक्त रखा जाएगा।

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कोट

नए नियमों की जानकारी पूर्व के अधिकारियों को देनी चाहिए। जानकारी नहीं देने के कारण लोगों में भ्रम की स्थिति हो सकती है। फिलहाल, लगभग दो सौ लोगों ने इसके तहत टैक्स जमा किया है। जिससे नगर परिषद को लगभग 16 लाख रुपये की राशि प्राप्त हुई है।

भावेश कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद

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कोट

नए नियमों से टैक्स वसूली पर सोमवार को आयोजित बैठक में गहन चर्चा की गई है। इसके लिए विभाग को पत्र लिखा जाएगा। जनता को बेहतर सुविधाएं मिलेगी। इसके लिए नगर परिषद द्वारा काम किया जा रहा है।

संतोष सिंह, अध्यक्ष, नगर परिषद, बांका


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