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भाभी की हत्या में दो देवर को आजीवन कारावास

बांका। भूमि विवाद में अपनी ही भाभी की हत्या कर देने के मामले में अदालत ने उसके दो देवर को दोषी पाकर गुरुवार को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

By JagranEdited By: Published: Thu, 17 Jan 2019 09:26 PM (IST)Updated: Thu, 17 Jan 2019 09:26 PM (IST)
भाभी की हत्या में दो देवर को आजीवन कारावास
भाभी की हत्या में दो देवर को आजीवन कारावास

बांका। भूमि विवाद में अपनी ही भाभी की हत्या कर देने के मामले में अदालत ने उसके दो देवर को दोषी पाकर गुरुवार को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय रामलाल शर्मा की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। अभियोजन पक्ष की जानकारी के अनुसार चांदन थाना क्षेत्र के बिहायी निवासी कदमी देवी को जमीन विवाद में उसके देवर काशी यादव व खिल्ली यादव, यशोदा देवी, संवत्ति देवी, लखिया देवी आदि ने मारपीट कर बुरी तरह जख्मी कर दिया। देवर काशी और खिल्ली यादव ने कदमी देवी के सीने पर चढ़ कर उसे बुरी तरह मसल दिया। जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए यशोदा देवी, संवत्ति देवी और लखिया देवी को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया। जबकि काशी यादव और खिल्ली यादव को दोषी पाकर सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी। साथ ही दोनों को 20-20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। घटना के वक्त कदमी देवी का पति ¨बदी यादव मजदूरी करने गया था। जबकि बेटा दीपक यादव पढ़ने के लिए स्कूल गया था। इस वक्त घर पर केवल कदमी देवी की आठ वर्षीय पुत्री ¨रकू कुमारी ही मौजूद थी। घटना के बाद पिता के घर लौटने पर ¨रकू ने सारी कहानी पिता को सुनाई। पति ¨बदी यादव के बयान पर ही पांच लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अदालत ने मुकदमा में दस गवाहों का पक्ष सुना था। सरकार की ओर से एपीपी गोपाल कृष्ण पाठक तथा बचाव पक्ष से अमोद दुबे ने बहस में हिस्सा लिया।

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