कटेली बैंक डकैती में दो को दस-दस साल की सजा
बांका। दो साल पूर्व बांका में कटेली मोड़ स्थिति केनरा बैंक डकैती कांड में अदालत ने सुनवाई पूरी करते हुए शुक्रवार को दो अभियुक्तों को दोषी पाकर दस-दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
बांका। दो साल पूर्व बांका में कटेली मोड़ स्थिति केनरा बैंक डकैती कांड में अदालत ने सुनवाई पूरी करते हुए शुक्रवार को दो अभियुक्तों को दोषी पाकर दस-दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। सजा पाने वाले डकैत में एक देवघर के बम्पास टाउन निवासी रंजीत दास तथा दूसरा रजौन थाना क्षेत्र का नीमा गांव निवासी दीपक यादव शामिल है। बैंक डकैती में गिरफ्तार एक अन्य आरोपित मुंगेर हसनगंज निवासी राजीव कुमार शर्मा सुनवाई के दौरान ही कोर्ट कैंपस से पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। अदालत ने सजा के दिन दो अभियुक्तों के उपस्थित होने पर उन्हें दस-दस साल कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोनों को 50-50 हजार रुपया अर्थदंड भी लगाया है। एडीजे द्वितीय रामलाल शर्मा की अदालत ने यह फैसला सुनाया था। अभियोजन पक्ष की जानकारी के अनुसार 14 जून 2016 को नकाबपोश हथियारबंद अपराधियों ने कटेली मोड़ स्थित कैनरा बैंक से तीन लाख 91 हजार रुपया लूट लिया था। इस दौरान मकान मालिक रघुनंदन चौधरी ने दो अपराधी को पकड़ने का प्रयास किया था।लुटेरों ने उसे भी पिस्तौल के बट से हमला कर गंभीर रुप से जख्मी कर दिया था। इसके बाद सभी अपराधी फरार हो गये थे। लूट के दौरान बैंक स्टाफ और मौजूद ग्राहकों को एक कमरे में बंद कर दिया था। शाखा प्रबंधक रत्नेश्वर कुमार ने इस मामले की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे से लुटेरों की पहचान की। जिसके आधार पर तीन अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस ने रंजीत दास के घर से केनरा बैंक का स्लीप लगा एक हजार के नोट का एक गद्दी भी बरामद किया था। अदालत ने बैंक डकैतों को लूट के साथ अन्य धाराओं में भी दोषी पाया गया। अदालत ने इस मामले में आठ गवाहों का पक्ष सुना।अभियोजन पक्ष की ओर से नीरज कुमार ¨सह तथा बचाव पक्ष एपीपी जहीर अब्बास ने बहस में हिस्सा लिया।