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बच्चा बेचने के आरोप में एक को सात साल की सजा

बांका। रजौन थाना क्षेत्र के ओड़हारा गांव निवासी जलधर लैया को द्वितीय अपर सत्र न्यायधीश रामलाल शर्मा की अदालत ने शनिवार को ब"ो बेचने के आरोप में सात साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

By JagranEdited By: Published: Sat, 21 Jul 2018 09:51 PM (IST)Updated: Sat, 21 Jul 2018 09:51 PM (IST)
बच्चा बेचने के आरोप में एक को सात साल की सजा
बच्चा बेचने के आरोप में एक को सात साल की सजा

बांका। रजौन थाना क्षेत्र के ओड़हारा गांव निवासी जलधर लैया को द्वितीय अपर सत्र न्यायधीश रामलाल शर्मा की अदालत ने शनिवार को बच्चे बेचने के आरोप में सात साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। तथा साथ ही 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। घटना 26 अगस्त 2012 की है। जब आरोपी ने गांव के ही गुज्जर लैया के 18 वर्षीय पुत्र अजय लैया को काम करने के बहाने उत्तर प्रदेश ले गया था तथा वहां जाकर उसे किसी अंजान के हाथों बेच दिया। कुछ दिनों के बाद परिजन ने जब अजय लैया के बारे में पूछा तो आरोपी मारपीट करने पर उतारू हो गया। ज्ञात हो कि अजय लैया का अबतक कोई अता पता नहीं चल पाया है। जिसको लेकर परिजन ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। सुनवाई के दौरान आरोपी जलधर लैया को बच्चे को बेचने का दोषी पाया गया। मुकदमा में 12 गवाहों का साक्ष्य दर्ज किया गया। सुनवाई में सरकार की ओर से एपीपी राजीव रंजन एवं बचाव पक्ष से अधिवक्ता सुबोध कुमार मोदी ने बहस में हिस्सा लिया।

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