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बच्ची की हत्या पर चार को उम्रकैद

बांका। फास्ट ट्रैक कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश केके महथा की अदालत ने दो वर्ष की एक ब'ची की हत्या मामले की सुनवाई पूरी करते हुए चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

By JagranEdited By: Published: Fri, 16 Nov 2018 07:48 PM (IST)Updated: Fri, 16 Nov 2018 07:48 PM (IST)
बच्ची की हत्या पर चार को उम्रकैद
बच्ची की हत्या पर चार को उम्रकैद

बांका। फास्ट ट्रैक कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश केके महथा की अदालत ने दो वर्ष की एक बच्ची की हत्या मामले की सुनवाई पूरी करते हुए चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सजा पंजवारा थाना क्षेत्र के महुआ निवासी कमल मानरी, ¨पटू मानरी, ¨सटू मानरी तथा अमीन मानरी को यह सजा सुनाई है। चारों अभियुक्त को अदालत ने 25-25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। जबकि, एक अन्य अभियुक्त कमीशन मानरी के ऐन मौके पर अदालत में उपस्थित नहीं होने पर गैर जमानतीय वारंट कोर्ट ने जारी किया है। इस मामले की प्राथमिकी बच्ची जैमी कुमारी की मां पुतुल देवी ने पांच के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अभियोजन पक्ष की जानकारी के अनुसार गांव में भैंस भड़काने पर दो पक्षों के विवाद हो गया था। इसका विरोध करने पर अभियुक्तों ने पुतुल देवी के साथ मारपीट की। जिसे बचाने उसकी बेटी फूलन देवी आई। फूलन की गोद में उसका दो साल की बहन जैनी थी। मारपीट के दौरान बच्ची उसके गोद से गिर गई। इसमें बच्चे को भी गंभीर चोट आई। जिससे वहीं उसकी मौत हो गई थी। बताया गया कि कमीशन मानरी की भैंस 26 अगस्त 2006 की शाम को बहियार से चरा कर आने के दौरान भड़क गई थी। कमीशन मानरी से भैंस भड़काने का आरोप पुतुल की बेटी पर ही लगाते हुए उसके साथ मारपीट शुरु कर दी। इसी मारपीट में उसकी मौत हो गई। अदालत ने इस मामले में 10 गवाहों का पक्ष सुनने के बाद सभी अभियुक्तों को दोषी पाकर सजा सुनाई है। इस मामले में सरकार की ओर एपीपी शोभा कुमारी तथा बचाव पक्ष से अधिवक्ता मणिलाल मांझी ने बहस में हिस्सा लिया।

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