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बिहार में मात्र 20% पैसा देकर खरीदें 86 प्रकार के कृषि यंत्र, 6 स्टेप में पूरी होगी प्रक्रिया 

Published: Mon, 26 Oct 2026 08:48 AM (IST)

बिहार सरकार खेती को आधुनिक बनाने और लागत घटाने के लिए 86 प्रकार के कृषि यंत्रों पर 40-80% तक सब्सिडी दे रही है।

एआई जनरेटेड फोटो

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HighLights

  1. 86 प्रकार के कृषि यंत्रों पर 40-80% तक सब्सिडी उपलब्ध।

  2. आधुनिक खेती को बढ़ावा, पराली जलाने पर लगेगी रोक।

  3. किसान डीबीटी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर लाभ उठाएं।

संवाद सूत्र, बांका। खेती-किसानी को आधुनिक तकनीक से जोड़ने और लागत को कम करने के लिए कृषि विभाग कई योजनाओं का संचालन कर रहा है। इसके तहत जिले में अब खेतों में पराली जलाने की समस्या पर पूरी तरह रोक लगाने की तैयारी है।

इसके लिए किसानों को अनुदानित दर पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिसमें पराली प्रबंधन से जुड़े उपकरणों को विशेष प्राथमिकता दी गई है।

सरकार द्वारा कुल 86 प्रकार के कृषि यंत्रों पर भारी अनुदान दिया जा रहा है। योजना का लाभ उठाने के लिए इच्छुक किसान विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

दरअसल, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना के तहत किसानों को खेत की जुताई, बुआई, निकाई-गुड़ाई, सिंचाई, कटाई, फसल ढुलाई और उद्यान से संबंधित कृषि यंत्रों की खरीद पर 40 से 80 प्रतिशत तक की सब्सिडी मिलेगी।

इसके साथ ही, गांवों में कृषि यंत्र बैंक, कस्टम हायरिंग सेंटर, स्पेशल कस्टम हायरिंग सेंटर, फार्म मशीनरी बैंक और आधुनिक किसान ड्रोन कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं।

इस व्यवस्था से छोटे और सीमांत किसान भी बहुत कम खर्च पर आधुनिक कृषि उपकरणों का लाभ उठा सकेंगे। योजना का मुख्य उद्देश्य पारंपरिक खेती के स्थान पर आधुनिक मशीनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है।

अनुदान पाने की पूरी प्रक्रिया

1. डीबीटी पोर्टल पर पंजीकरण: सब्सिडी के लिए किसानों का इस पोर्टल पर पंजीकृत होना अनिवार्य है।
2. आधार आधारित सत्यापन: पोर्टल पर आधार के माध्यम से सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
3. कृषि यंत्रिकीकरण योजना पोर्टल पर आवेदन: आधार सत्यापित होने के बाद विभाग की वेबसाइट पर यंत्र खरीद के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
4. आवेदन की जांच: जमा किए गए सभी ऑनलाइन आवेदनों की विभाग से जांच होगी।
5. लाटरी से चयन: जांच के बाद, लाभार्थियों का चयन लाटरी प्रणाली से पारदर्शी तरीके से होगा।
6. स्वीकृति पत्र जारी: निर्धारित तिथि पर ही चयनित किसानों के नाम से विभाग स्वीकृति पत्र देगा।

इन बातों का रखें ध्यान

जारी किए गए स्वीकृति पत्र की वैधता केवल 15 दिनों की होगी। किसानों को इन 15 दिनों के भीतर केवल विभाग द्वारा बताए गए विक्रेताओं से ही कृषि यंत्र खरीदना अनिवार्य होगा।

यदि 15 दिनों में खरीद नहीं की जाती है, तो स्वीकृति पत्र रद्द हो जाएगा। कृषि यंत्र खरीदने के बाद उसका भौतिक सत्यापन होगा।

सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होते ही अनुदान की राशि सीधे किसान के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेज दी जाएगी।

कृषि यंत्रों की खरीद पर अनुदान दिया जा रहा है। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। इच्छुक किसान विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। -रजनीश रंजन, उप निदेशक, कृषि अभियंत्रण।