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आचारसंहिता उल्लंघन मामले में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई

औरंगाबाद लोकसभा की सीट भाजपा के खाते में जाने एवं सांसद सुशील कुमार सिंह के उम्मीदवार होने की खुशी में समर्थकों के द्वारा सांसद आवास के बाहर समर्थकों के द्वारा जश्न मनाया गया। समर्थकों के द्वारा जमकर आतिशबाजी की गई।

By JagranEdited By: Published: Sun, 17 Mar 2019 07:33 PM (IST)Updated: Sun, 17 Mar 2019 07:33 PM (IST)
आचारसंहिता उल्लंघन मामले में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई
आचारसंहिता उल्लंघन मामले में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई

औरंगाबाद। औरंगाबाद लोकसभा की सीट भाजपा के खाते में जाने एवं सांसद सुशील कुमार सिंह के उम्मीदवार होने की खुशी में समर्थकों के द्वारा सांसद आवास के बाहर समर्थकों के द्वारा जश्न मनाया गया। समर्थकों के द्वारा जमकर आतिशबाजी की गई। पटाखा फोड़े गए। समर्थकों के द्वारा की जा रही आतिशबाजी के दौरान डीएम राहुल रंजन महिवाल एवं एसपी दीपक वर्णवाल समाहरणालय से अपने आवास जा रहे थे कि आवाज सुनकर सांसद आवास के पास पहुंचे। डीएम एवं एसपी को देख समर्थक आवास के अंदर चले गए। डीएम एवं एसपी ने आचारसंहिता उल्लंघन देख एसडीओ डा. प्रदीप कुमार, एएसपी अभियान राजेश कुमार सिंह एवं एसडीपीओ अनूप कुमार को कार्रवाई करने का निर्देश दिया। डीएम व एसपी के निर्देश पर एसडीओ, एएसपी अभियान, एसडीपीओ, सीओ प्रेम कुमार एवं थानाध्यक्ष एके साहा पुलिस बल के साथ सांसद आवास के बाहर पहुंचे। आवास के बाहर खड़े समर्थकों को हटाया। आवास के बाहर समर्थकों की लगी बाइक को कब्जे में लिया। अधिकारियों ने सांसद आवास के बाहर खड़े अंगरक्षक व समर्थकों की 35 बाइक को जब्त किया। सभी बाइक को ट्रैक्टर व ट्रक पर लादकर नगर थाना ले जाया गया। जब्त वाहनों में पुलिस लिखी बाइक शामिल है। डीएम एवं एसपी ने बताया कि सड़क पर भीड़ लगाकर आतिशबाजी करना एवं नारेबाजी करना आदर्श आचारसंहिता का उल्लंघन है। आचारसंहिता का उल्लंघन का मामला पाए जाने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई की है। मामले में सीओ के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। वीडियो फुटेज से आरोपितों की पहचान की जा रही है। बताया जा रहा है कि आचारसंहिता के मामले में प्रशासन की यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। प्रशासन की कार्रवाई के दौरान सांसद प्रतिनिधि अश्विनी कुमार सिंह ने अधिकारियों से वाहन को जब्त नहीं करने की बात कही। कहा कि आचारसंहिता का उल्लंघन किया गया तो इसके तहत प्राथमिकी दर्ज की जाए परंतु वाहन जब्त करना नियम के तहत नहीं है। सांसद प्रतिनिधि ने इस मामले में डीएम से भी बात की परंतु बात नहीं बन सकी।

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