रामनवमी उपद्रव मामले में दर्ज कांड रहेंगे यथावत
औरंगाबाद। पिछले वर्ष रामनवमी जुलूस के दौरान शहर में हुए उपद्रव व दुकान जलाने की घटना मामले में दर
औरंगाबाद। पिछले वर्ष रामनवमी जुलूस के दौरान शहर में हुए उपद्रव व दुकान जलाने की घटना मामले में दर्ज सभी 11 कांडों में आरोपितों को कोर्ट से अब जमानत लेना होगा। इस घटना में कांड संख्या 93/18 से 102/18 तक दर्ज हुआ था। बाद में आरोपितों ने दर्ज कई कांडों के खिलाफ हाइकोर्ट गए थे और हाइकोर्ट ने दर्ज कांडों को मर्ज करते हुए मात्र एक कांड 95/18 में ट्रायल कराने का आदेश दिया था। अन्य कांडों को समाप्त कर दिया था। हाइकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ जिला एवं पुलिस प्रशासन सर्वोच्च न्यायालय पहुंची थी। जिला एवं पुलिस प्रशासन की ओर से अधिवक्ता के द्वारा हाइकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर की गई आवेदन पर सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट के फैसले को स्थगित कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने दर्ज सभी कांडों का ट्रायल कराने का आदेश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद कांडों के आरोपितों की मुश्किलें बढ़ गई है। जो आरोपित जमानत नहीं लिए हैं गिरफ्तारी होगी। हाइकोर्ट के फैसले के बाद जो आरोपित कांड संख्या 95/18 के अलावा अन्य कांडों में जमानत नहीं लिया है अब सभी को जमानत लेन होगा। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद एसपी दीपक वर्णवाल ने समाहरणालय स्थित कार्यालय में सोमवार को एसडीपीओ अनूप कुमार एवं नगर थानाध्यक्ष एके साहा के साथ दर्ज कांडों की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान एसपी ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय में जिला एवं पुलिस प्रशासन के द्वारा मजबूती से पक्ष और साक्ष्य रखा गया जिसका परिणाम हुआ की प्रशासन के पक्ष में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया है। एसपी ने एसडीपीओ एवं थानाध्यक्ष को निर्देश दिया कि जो आरोपित कोर्ट से जमानत नहीं लिए हैं सभी की गिरफ्तारी की कार्रवाई शुरु कर दें। एसपी ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आधार पर सभी कांडों का ट्रायल शुरु किया जाएगा। सभी आरोपितों की गिरफ्तारी की जाएगी।