14 दिसंबर से प्लास्टिक कैरी बैग का उपयोग होगा प्रतिबंधित
(औरंगाबाद) : नगर कार्यपालक पदाधिकारी डॉ. अमित कुमार ने बताया कि 14 दिसंबर से शहर में
(औरंगाबाद) : नगर कार्यपालक पदाधिकारी डॉ. अमित कुमार ने बताया कि 14 दिसंबर से शहर में प्लास्टिक कैरी बैग का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित हो जाएगा। इस आशय का आदेश जारी किया गया है। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार सरकार एवं नगर विकास एवं आवास विभाग पटना के निर्देशानुसार नगर निकाय स्तर पर एक टास्क फोर्स का गठन किया जाना है। पॉलिथीन बैग निर्माता, स्टॉकिस्ट, दुकानदार या अन्य उपयोगकर्ता पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। 14 दिसंबर से सभी तरह के प्लास्टिक कैरी बैग पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। इसके लिए व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाएगा। शहर में लाउडस्पीकर से प्रचार-प्रसार कराया जाएगा। सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर एवं दीवार लेखन के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाते हुए शहरवासियों को पॉलीथीन का उपयोग बंद करने के लिए जागरूक किया जाएगा। 14 दिसंबर से प्लास्टिक कैरी बैग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। उपयोग करते पकड़े जाने पर 1500 से पांच हजार रुपये तक का जुर्माना वसूल किया जा सकता है। उन्होंने शहरवासियों से अपील किया है कि घर से निकलते समय जुट, कपड़ा या कागज का बना हुआ थैला लेकर ही निकले और उसी का उपयोग करें।