धर्मेंद्र गोसाई हत्याकांड में चार को उम्रकैद की सजा
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय महेंद्र प्रसाद की अदालत ने सोमवार को मदनपुर निवासी ।
औरंगाबाद। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय महेंद्र प्रसाद की अदालत ने सोमवार को मदनपुर निवासी धर्मेंद्र गोसाई हत्याकांड में चार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने मदनपुर थाना कांड संख्या 53/88 की सुनवाई करते हुए मदनपुर टोले मिसिर बिगहा निवासी राजेंद्र भुईया, सीता भुईया, रामदास भुईया एवं प्रभु भुईया को भादसं की धारा 302 में दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। अपर लोक अभियोजक कुदुस अंसारी ने बताया कि धर्मेद्र की हत्या उक्त लोगों ने पीटकर की थी। 1 मई 1988 को मामले की प्राथमिकी फूलमतिया देवी ने दर्ज कराई थी। इसी मामले में न्यायालय ने अभियुक्तों को सजा सुनाया है। उधर, न्यायालय ने ओबरा थाना कांड संख्या 91/84 की सुनवाई करते हुए चमारी गांव निवासी शिवशरण सिंह एवं अवधेश सिंह को दोषी पाया है। दोनों को हत्या मामले में दोषी करार दिया गया है।