दिव्यांगों को न्याय दिलाने के लिए बनेगा मोबाइल कोर्ट : आयुक्त
औरंगाबाद। शहर के दानी बिगहा स्थित अतिथि गृह में रविवार को बिहार सरकार के निश्शक्तता
औरंगाबाद। शहर के दानी बिगहा स्थित अतिथि गृह में रविवार को बिहार सरकार के निश्शक्तता राज्य आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने प्रेस वार्ता की। आयुक्त ने दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के बारे में चर्चा की। कहा कि सरकार द्वारा 21 तरीके के दिव्यांगों को चयनित किया जाएगा। सभी के लिए अलग-अलग योजनाएं चल रही है। जानकारी के अभाव में दिव्यांग योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। सरकार एवं विभाग दिव्यांगों के अधिकारों के प्रति जागरूक है, परंतु दिव्यांगों को इस ओर जागरूक होना होगा। कहा कि अब हर दिव्यांगों को सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ मिलेगा। 23 जनवरी को नगर भवन में मोबाइल कोर्ट लगाया जाएगा। कोर्ट में दिव्यांगों की समस्या सुनी जाएगी। समस्या की निराकरण के लिए संबंधित विभागों के अधिकारी को निर्देशित किया जाएगा। अगर 15 से 20 दिनों के अंदर दिए गए आदेश का पालन नहीं होता है तो संबंधित विभाग या कार्यालय में शिकायतकर्ता द्वारा अपील की जा सकती है। इसके साथ ही यह प्रावधान है कि कोई व्यक्ति इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के उपबंधों को उल्लंघन करता है तो जुर्माना के साथ दंडनीय होगा। 10 हजार रुपये तक जुर्माना भरना होगा 50 हजार तक जुर्माना लग सकता है। आयुक्त ने कहा कि दिव्यांगों के प्रति गलत मानसिकता को बदलना होगा। हर क्षेत्र में दिव्यांग आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें और आगे बढ़ाने की जरूरत है। जिला शिक्षा पदाधिकारी मो. अलीम, वरीय उपसमाहर्ता सीमा कुमारी, डॉ. मिथिलेश कुमार एवं डीपीआरओ धर्मवीर ¨सह उपस्थित रहे।