हत्या मामले में आरोपित को उम्रकैद
अंबा थाना के प्राणपुर मंगल बिगहा गांव निवासी सखीचंद्र राम की हत्या मामले में एडीजे वन संजय कुमार झा की अदालत ने गांव के ही आरोपित सत्येंद्र राम
अंबा थाना के प्राणपुर मंगल बिगहा गांव निवासी सखीचंद्र राम की हत्या मामले में एडीजे वन संजय कुमार झा की अदालत ने गांव के ही आरोपित सत्येंद्र राम को उम्रकैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने हत्या मामले में दर्ज अंबा थाना कांड संख्या 14/ 11 की सुनवाई करते हुए आरोपित को भादसं की धारा 302 में दोषी पाते हुए उम्रकैद के अलावा पांच हजार जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना राशि नहीं देने पर सजायाफ्ता आरोपित को तीन माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना पड़ेगा। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि 13 मार्च 2011 को सखीचंद्र राम की हत्या टांगी से कर दी गई थी। हत्या मामले में मृतक की पत्नी ने गांव के ही सत्येंद्र राम समेत पांच के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। न्यायालय ने 20 सितंबर को सत्येंद्र को दोषी पाया था और शेष चार आरोपितों को दोषमुक्त कर दिया था। घटना के बाद पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। सत्येंद्र करीब नौ वर्ष से जेल में बंद है। सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक महेंद्र प्रसाद सिंह ने बहस में हिस्सा लिया। सजा सुनाए जाने के बाद सजायाफ्ता को मंडल कारा भेज दिया गया।