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माता-पिता को प्रताड़ित किया तो जाएंगे जेल

औरंगाबाद। अनुमंडल कार्यालय में अनुमंडल स्तरीय माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण कल्याण समिति

By JagranEdited By: Published: Fri, 22 Jun 2018 06:37 PM (IST)Updated: Fri, 22 Jun 2018 06:37 PM (IST)
माता-पिता को प्रताड़ित किया तो जाएंगे जेल
माता-पिता को प्रताड़ित किया तो जाएंगे जेल

औरंगाबाद। अनुमंडल कार्यालय में अनुमंडल स्तरीय माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण कल्याण समिति की बैठक संपन्न हुई। अध्यक्षता एसडीओ अनीस अख्तर ने की। बैठक के दौरान विवाद का समाधान किया गया। समिति के सदस्य एवं भाजपा के जिला प्रवक्ता अश्विनी कुमार तिवारी ने कहा कि अगली बैठक से सभी बीडीओ एवं थानाध्यक्ष की उपस्थिति सुनिश्चित कराया जाए। समिति द्वारा माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों की समस्या का समाधान किया जाता है। माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक समस्या लेकर पहुंचते है तो समिति द्वारा कार्रवाई करते हुए उन्हें न्याय दिलाया जाता है। उन्होंने इस कार्यालय के बारे में व्यापक प्रचार-प्रसार पर बल देते हुए कहा कि कार्यालय के बारे में सभी को जानकारी होनी चाहिए, ताकि वरिष्ठ नागरिक लाभ उठा सकें। किसी भी वरिष्ठ नागरिक एवं माता पिता को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो, इसके लिए सरकार कृतसंकल्पित है। जब भी किसी प्रकार की कोई शिकायत आती है तो त्वरित कार्रवाई करते हुए न्याय दिलाया जाता है। तिवारी ने कहा कि इससे समाज में आपसी प्रेम, समरसता, भाईचारा भी बना रहेगा एवं आने वाली पीढ़ी सशक्त एवं कुशल रूप से अपने माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों की सेवा करने के प्रति जागरूक होंगे। वृद्ध बिरजा यादव को मिला न्याय

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दाउदनगर प्रखंड के भरोसी बिगहा के 69 वर्षीय वृद्ध बिरजा यादव को न्याय मिला। उनकी शिकायत थी कि उनके दो पुत्र उनका भरण पोषण नहीं कर रहे हैं। एसडीओ ने बताया कि उन्होंने अपने पुत्र संजय यादव एवं विजय यादव के खिलाफ शिकायत दायर किया था, जिस पर सुनवाई की गई एवं तय किया गया कि बिरजा यादव का अपने पैतृक संपत्ति एक बीघा जमीन पर तो पहले से ही हक रहेगा। दोनों बेटे दो-दो सौ रुपये प्रतिमाह भरण-पोषण के लिए अपने पिता को देंगे। बिरजा यादव को वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिलता है, जिसके लिए वे आरटीपीएस काउंटर पर आवेदन जमा करेंगे।


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