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बिना एनओसी लिए सड़क निर्माण पर वन विभाग ने लगाई रोक

औरंगाबाद। देव प्रखंड के दुलारे पंचायत के जगदीशपुर से गोल्हा वनमंझौली गांव तक निर्माणाधीन सड़क पर वन विभाग ने रोक लगा दी है।

By JagranEdited By: Published: Thu, 28 May 2020 09:27 PM (IST)Updated: Thu, 28 May 2020 09:27 PM (IST)
बिना एनओसी लिए सड़क निर्माण पर वन विभाग ने लगाई रोक
बिना एनओसी लिए सड़क निर्माण पर वन विभाग ने लगाई रोक

औरंगाबाद। देव प्रखंड के दुलारे पंचायत के जगदीशपुर से गोल्हा, वनमंझौली गांव तक निर्माणाधीन सड़क पर वन विभाग ने रोक लगा दी है। करीब आठ किमी लंबी इस सड़क का निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत करीब छह करोड़ 56 लाख की लागत से कराया जा रहा था। सड़क निर्माण में कई तरह की गड़बड़ी की जा रही थी। सड़क निर्माण में अच्छी क्वालिटी की मोरंग देना है पर संवेदक के द्वारा पास से ही मिट्टीयुक्त मोरंग की खुदाई कर उपयोग की जा रही थी। सड़क का निर्माण वन विभाग की एरिया में कराया जा रहा था, पर वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) नहीं लिया गया था। वनपाल मनोज कुमार मिश्रा के अनुसार बुधवार को जांच में पाया गया कि सड़क निर्माण कराने वाले संवेदक द्वारा बिना एनओसी के वन विभाग की जमीन में सड़क का निर्माण कराया जा रहा था। जहां से मोरंग की खुदाई की जा रही है उसकी जांच की गई पर वन विभाग का एरिया नहीं पाया गया परंतु जिस निजी जमीन से मोरंग की खुदार्द की जा रही है वह भी गलत है। कारण की वन विभाग के 100 मीटर के दायरे में मोरंग की खुदाई नहीं करनी है। यह सब मामला को देखते हुए तत्काल सड़क निर्माण पर रोक लगाई गई है। वन विभाग के अधिनियम के तहत मुकदमा भी किया गया है।

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स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि विकास यादव ने बताया कि सड़क का निर्माण घटिया सामग्री से कराया जा रहा था। सड़क बनने के बाद टिकाऊ नहीं होगी। कहा कि कई वर्षों बाद इस सड़क निर्माण का कराया जा रहा था।

आइओ वन के कार्यपालक अभियंता ने बताया कि मिट्टीयुक्त मोरंग के उपयोग की सूचना पर संवेदक और मुंशी को फटकार लगाई गई है। कार्य में सुधार लाने की हिदायत दी गई है।


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