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बाल विवाह मामले में पिता-पुत्र गिरफ्तार

एनटीपीसी खैरा थाना के बेलौटी गांव में हो रहे बाल विवाह की सूचना पर बीडीओ पन्न।

By JagranEdited By: Published: Thu, 16 Nov 2017 06:10 PM (IST)Updated: Thu, 16 Nov 2017 06:10 PM (IST)
बाल विवाह मामले में पिता-पुत्र गिरफ्तार
बाल विवाह मामले में पिता-पुत्र गिरफ्तार

औरंगाबाद। एनटीपीसी खैरा थाना के बेलौटी गांव में हो रहे बाल विवाह की सूचना पर बीडीओ पन्ना लाल, थानाध्यक्ष रंजीत कुमार एवं माली थानाध्यक्ष आनंद कुमार ¨सह ने कार्रवाई की है। विवाह पर रोक लगाते हुए उतर प्रदेश के हाथरस जिले के सासनी थाना के नगलानली गांव निवासी घनश्याम ¨सह, उनके पुत्र देवेंद्र ¨सह, चचेरा भाई राकेश कुमार, चाचा ज्ञानेंद्र ¨सह, दूल्हे के बहनोई नरेश ¨सह, लड़की के पिता एनटीपीसी खैरा थाना के बेलौटी गांव निवासी उपेंद्र पासवान एवं विवाह कराने पहुंचे बड़ेम ओपी थाना के हरिचनपुर गांव पंडित लल्लू दूबे को गिरफ्तार किया गया है। थानाध्यक्ष रंजीत कुमार ने बताया कि बीडीओ पन्ना लाल के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर लड़के के साथ उसके परिजनों, लड़की के पिता एवं विवाह करा रहे पंडित को जेल भेजा जा रहा है। बीडीओ ने बताया कि ग्रामीणों के द्वारा सूचना दी गई कि गांव में उपेंद्र पासवान की बेटी कविता कुमारी, संगीता कुमारी जबकि उसी गांव के राज किशोर राम की बेटी पम्मी कुमारी की शादी बाल विवाह के अंतर्गत किया जा रहा है। सूचना पर गांव पहुच बीडीओ एवं पुलिस अधिकारियों के द्वारा वधू पक्ष के महादलित परिवार को सरकार द्वारा चलाई जा रही बाल विवाह कानून की जानकारी देकर 18 वर्ष के बाद शादी करने का सुझाव दिया। बीडीओ ने बताया 18 वर्ष के बाद शादी करने पर सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 5000 रुपये की राशि लड़की पक्ष को दिया जाएगा। बाल विवाह करने पर वर एवं वधू पक्ष के दोनों परिजनों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।थानाध्यक्ष ने बताया की लड़की के पिता राज किशोर राम को बेहतर सुझाव समझने के बाद एक साथ ताली बजाकर अभिनंदन और स्वागत किया। राजकिशोर राम ने पुलिस व बीडीओ के समक्ष अपनी बेटी का बाल विवाह नहीं करने का निर्णय लिया वहीं उपेन्द्र पासवान के नहीं मानने पर पुलिस उसे हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। घटना की चर्चा इलाके में होती रही।


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