आचार संहिता में अटक गई मुख्यमंत्री परिवहन योजना
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना लोकसभा चुनाव की आचारसंहिता में अटक गई है। इस योजना के तहत अति पिछड़ा अनु. जाति एवं अनु. जनजाति के लाभुकों को अनुदान
औरंगाबाद। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना लोकसभा चुनाव की आचार संहिता में अटक गई है। इस योजना के तहत अति पिछड़ा, अनु. जाति एवं अनु. जनजाति के लाभुकों को अनुदान पर वाहन देना है। हर वाहन पर एक लाख का अनुदान देने का प्रावधान है। 1 जनवरी 2019 को इस योजना का जिले में शुभारंभ किया गया था और दानी बिगहा नवनिर्मित पार्क परिसर में समारोह आयोजित कर कई लाभुकों को अनुदानित दर पर वाहन दी गई थी। तब हर पंचायत के पांच लाभुकों को यानी 1015 वाहन देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। अबतक मात्र 104 लाभुकों को अनुदानित दर पर वाहन दिया गया है। लोकसभा का चुनाव को लेकर आचार संहिता के लग जाने से योजना के तहत चयनित लाभुकों को वाहन नहीं दिया गया। कई लाभुकों का आवेदन बीडीओ से लेकर डीटीओ कार्यालय मे लंबित पड़ा है। शहर के न्यू एरिया निवासी बबन कुमार ने बताया कि उसका आवेदन लंबित पड़ा है। डीटीओ अनिल कुमार सिन्हा ने बताया कि आचार संहिता के कारण लाभुकों के आवेदन पर स्वीकृति नहीं दी गई है। आचार संहिता समाप्त होने के बाद लाभुकों को अनुदान पर वाहन देने का कार्य शुरु किया जाएगा।