बेसिक स्कूल से निर्गत प्रमाण पत्र जांच के आदेश
औरंगाबाद । घर से फरार हुई देव थाना के पचौखर गांव निवासी ओप्रकाश ¨सह की नाबालिग पुत्री सुप्रिया कुमा
औरंगाबाद । घर से फरार हुई देव थाना के पचौखर गांव निवासी ओप्रकाश ¨सह की नाबालिग पुत्री सुप्रिया कुमारी के मामले में नया मोड़ आया है। फरार होने के बाद परिजनों द्वारा देव थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। नाबालिग की बरामदगी एवं अन्य आरोपित की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। परिजनों ने नाबालिग मामले में राजकीय बुनियादी विद्यालय एरकी का प्रमाण पत्र कोर्ट में दिया है। सुप्रिया का विद्यालय स्थानांतरण प्रमाण पत्र 20 अप्रैल 2017 को निर्गत किया गया है। आठवीं वर्ग उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर व मुहर के साथ निर्गत किया गया है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने इस प्रमाण पत्र की सत्यता की जांच कर दो दिनों में रिपोर्ट तलब किया है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का आदेश मंगलवार को मिलने के बाद प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी प्रमाण पत्र की जांच में जुट गए हैं। एक अधिवक्ता की माने तो अगर प्रमाण पत्र फर्जी निकलता है तो निर्गत करने वाले प्रधानाध्यापक एवं सत्यापित करने वाले अधिकारी पर प्राथमिकी दर्ज हो सकती है। हालांकि प्रथम ²ष्टया प्रमाण पत्र फर्जी बताया जाता है। कारण कि पचौखर का कोई भी युवक और युवती एरकी बुनियादी विद्यालय में पढ़ने नहीं आते हैं। पचौखर के नजदीक केताकी में विद्यालय मौजूद है। प्रमाण पत्र में प्रधानाध्यापक एवं सत्यापन पदाधिकारी फंस सकते हैं।