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    Bihar Teacher News: एक झटके में चली गई बिहार में बहाल हुए UP के 37 शिक्षकों की नौकरी, इस गलती के चलते हुई कार्रवाई

    Bihar Education Department बिहार का शिक्षा विभाग एक्शन मोड में है। औरंगाबाद जिले में यूपी के बहाल टीचरों को बर्खास्त कर दिया गया है। इस कार्रवाई से राज्य भर में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्राप्तांक को लेकर सभी से स्पष्टीकरण मांगा गया था। सही जवाब नहीं पाए जाने पर इस तरह की कार्रवाई की गई है।

    By Shubham Kumar Singh Edited By: Mukul Kumar Updated: Thu, 04 Jul 2024 05:49 PM (IST)
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    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर

    जागरण संवाददाता, औरंगाबाद।  Bihar Education Department उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के निवासी औरंगाबाद जिले के विभिन्न विद्यालयों में पदस्थापित 37 विद्यालय अध्यापकों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। 37 विद्यालय अध्यापकों को बर्खास्त किए जाने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप है।

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    जानकारी देते हुए शिक्षा विभाग के स्थापना डीपीओ दयाशंकर सिंह ने बताया कि बर्खास्त होने वालों में रफीगंज प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय खरांटी की प्रतिमा, नवसृजित प्राथमिक विद्यालय बेढ़ना बिगहा की प्रियंका यादव, प्राथमिक विद्यालय बली बिगहा की कुमारी सोनल शुक्ला शामिल हैं। 

    इन लोगों को किया गया बर्खास्त

    इसके अलावा, मध्य विद्यालय भदुकी कला की कुमारी नीलम, मध्य विद्यालय पचार हिंदी की कुमारी किरण सिंह, औरंगाबाद प्रखंड के नवसृजित प्राथमिक विद्यालय दिलमोहम्मदगंज के रीतू यादव, प्राथमिक विद्यालय राजा बिगहा की कुमारी प्रीति, मध्य विद्यालय आनंदपुरा की अनन्या सिंह भी सेवा से बर्खास्त हुईं हैं।

    बर्खास्तगी की सूची में उर्दू उत्क्रमित मध्य विद्यालय हेतमपुर की रंजना यादव, नवसृजित प्राथमिक विद्यालय बड़की बेला की वर्षा सोनी, कुटुंबा प्रखंड के उत्क्रमित उच्च विद्यालय किशुनपुर की रीसिता गुप्ता, प्राथमिक विद्यालय संडा की कुमारी रंजू यादव, मध्य विद्यालय मटपा की गरिमा सिंह का भी नाम है।

    इसके अलावा, मध्य विद्यालय डिहरी की कुमारी सुनीता, नबीनगर प्रखंड के मध्य विद्यालय कंचन बारा की पूजा कुमारी, मध्य विद्यालय बजरबन के शशि, उत्क्रमित मध्य विद्यालय सिमरा दुसाद की पूजा, मध्य विद्यालय मुंगिया के प्रदीप कुमार मौर्य का नाम शामिल है।

    इन शिक्षकों की भी गई नौकरी

    वहीं, उत्क्रमित मध्य विद्यालय साया परसा के हर्देश, मध्य विद्यालय परसा जैन के कुमारी अंजली जायसवाल, बारुण प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय खजुरी कुसुम सरोज, उत्क्रमित मध्य विद्यालय इंगलिश की अंकिता तिवारी, देव प्रखंड के मध्य विद्यालय हैदरचक की कुमारी माया भारती को भी बर्खास्त कर दिया गया है।

    इसके अलावा, प्राथमिक विद्यालय भलुहारा की कुमारी प्रियंका ताजयान, उत्क्रमित उच्च विद्यालय बिजौली की ममता व कुमारी वंदना, दाउदनगर प्रखंड के नवसृजित प्राथमिक विद्यालय देवी बिगहा के कुमारी वर्षा, रानी गुप्ता, मध्य विद्यालय अकबरपुर के शिवानी पाल की नौकरी भी चली गई है।

    ओबरा प्रखंड के मध्य विद्यालय नारायणपुर-1 के अनुपमा चौहान, हसपुरा प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय मौआरी की स्वेता यादव, मदनपुर प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय सिंदुआरा की शांति देवी, प्राथमिक विद्यालय काजीचक की सोनी देवी, मध्य विद्यालय रूनिया की माधुरी कुमारी का नाम बर्खास्तगी की सूची में शामिल है।

    इस बात पर मांगा गया था स्पष्टीकरण

    डीपीओ ने बताया कि विद्यालय अध्यापकों से शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्राप्तांक 60 प्रतिशत से कम रहने पर नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होने के कारण स्पष्टीकरण की मांग की गई थी। किसी भी प्रकार के आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार राज्य के निवासियों को देय है।

    बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जारी निर्देश एवं विज्ञप्ति के आलोक में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा निर्गत न्याय निर्णय के उपरांत निदेशक माध्यमिक शिक्षा बिहार पटना के द्वारा स्पष्ट किया है कि बिहार राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को शिक्षण पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णांक हेतु पांच प्रतिशत का छूट देय नहीं होगा।

    डीपीओ ने बताया कि अपने स्पष्टीकरण में विद्यालय अध्यापकों ने स्वीकार किया है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा में उन्होंने 60 प्रतिशत अंक प्राप्त नहीं किया है।

    इसका मतलब, विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में वे सामान्य श्रेणी हेतु निर्धारित शिक्षक पात्रता परीक्षा की अहर्ता पूरी नहीं करते हैं।  आवेदन में उन्होंने अंकित किया कि वे नियुक्ति हेतु सभी आवश्यक अहर्ता पूरी करते हैं, जो सही नहीं है। 

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