एसडीपीओ के विरुद्ध जमानतीय वारंट निर्गत
अरवल। स्थानीय व्यवहार न्यायालय स्थित प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी राकेश कुमार राकेश के न्यायालय ने वर्तमान एसडीपीओ शैलेंद्र कुमार के खिलाफ जमानतीय वारंट निर्गत किए जाने का निर्देश दिया है।
अरवल। स्थानीय व्यवहार न्यायालय स्थित प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी राकेश कुमार राकेश के न्यायालय ने वर्तमान एसडीपीओ शैलेंद्र कुमार के खिलाफ जमानतीय वारंट निर्गत किए जाने का निर्देश दिया है। दरअसल श्री कुमार यहां पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में पदस्थापित थे। उनके द्वारा अरवल थाने में कांड संख्या-104-13 के तहत प्रसादी इंगलिश निवासी संजय साव सहित अन्य सात नामजद तथा 70-75 अज्ञात लोगों के खिलाफ कार्य में बाधा डाले जाने के सिलसिले में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। उस मुकदमे में गवाही के लिए एसडीपीओ सहित अन्य गवाहों को सम्मन किया गया था। सम्मन निर्गत किए जाने के बाद भी वे लोग गवाही के लिए नहीं पहुंचे थे। न्यायालय गैर जमानतीय वारंट निर्गत करने के साथ ही गवाही के लिए सात फरवरी की तिथि निर्धारित की गई है।