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वृद्धजनों को दी गई उनके अधिकार की जानकारी

अरवल। प्रखंड मुख्यालय स्थित पंचायत भवन में रविवार को विधिक सेवा प्राधिकार जहानाबाद के तत्वावधान में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

By JagranEdited By: Published: Mon, 08 Apr 2019 12:29 AM (IST)Updated: Mon, 08 Apr 2019 12:29 AM (IST)
वृद्धजनों को दी गई उनके अधिकार की जानकारी
वृद्धजनों को दी गई उनके अधिकार की जानकारी

अरवल। प्रखंड मुख्यालय स्थित पंचायत भवन में रविवार को विधिक सेवा प्राधिकार जहानाबाद के तत्वावधान में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में उपस्थित पैनल अधिवक्ता अमरेंद्र कुमार के द्वारा वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2016 के संदर्भ में वरिष्ठ नागरिकों के संबंध में दिए गए कानूनी अधिकार के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले के अनुमंडल पदाधिकारी इसके नोडल पदाधिकारी होते हैं ।उन्होंने कहा कि प्रत्येक अनुमंडल में बुनियादी सुविधा केंद्र की भी स्थापना की गई है जहा उनके लिए वृद्धा पेंशन भी बनाया जाता है । कानूनी रूप से बुजुर्ग लोगों को यह अधिकार है कि बाल बच्चे उन्हें उनके आवश्यकतानुसार भरण पोषण करें ।ऐसा नहीं करने पर बाल बच्चों के खिलाफ वृद्ध न्यायालय में इसकी शिकायत कर सकते हैं। वृद्धजनों के लिए जगह-जगह पर वृद्धाश्रम की भी व्यवस्था की गई है जहां वृद्ध जनों का उचित देखभाल किए जाने का प्रावधान है ।शिविर में पीएलवी संजय कुमार के द्वारा तेजाब पीड़ित अधिनियम 2016 प्रतिकार योजना के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई ।साथ ही कहा गया कि पीड़ित लोगों को चिकित्सकों के जख्म प्रतिवेदन के आधार पर सरकार द्वारा मुआवजा दिए जाने की योजना है।संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य के बारे में भी शिविर में विस्तार से जानकारी दी गई ।अध्यक्षता स्थानीय मुखिया नीतू कुमारी ने की। इस मौके पर पंचायत की सरपंच सूजनता देवी,मंटु मल्होत्रा,चुनु शर्मा समेत कई गणमान्य लोग एवं वृद्ध जन उपस्थित थे1

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