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निर्धारित संख्या से अधिक पशुओं को ले जाने पर होगी कार्रवाई

अरवल। जिला मुख्यालय के विभिन्न भागों में मंगलवार को पशु कुरुरता निर्दयता एवं तस्करी को लेकर जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

By JagranEdited By: Published: Wed, 24 Apr 2019 12:29 AM (IST)Updated: Wed, 24 Apr 2019 06:30 AM (IST)
निर्धारित संख्या से अधिक पशुओं को ले जाने पर होगी कार्रवाई
निर्धारित संख्या से अधिक पशुओं को ले जाने पर होगी कार्रवाई

अरवल। जिला मुख्यालय के विभिन्न भागों में मंगलवार को पशु कुरुरता, निर्दयता एवं तस्करी को लेकर जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जागरुकता कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न बाजारों एवं सार्वजनिक स्थानों पर पशु क्रूरता से संबंधित जानकारियां दी गई। अयाज आलम, कुमार राकेश, विजय कुमार पांडे द्वारा घूम घूम कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है एवं इससे संबंधित जानकारी भी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि हॉट मालिक अपने हांट में शेड, पानी, भूसा, पशु चिकित्सक समेत सभी सुविधा अनिवार्य रूप से रखें। नगर परिषद क्षेत्र में मास बिक्रेता अनुज्ञप्ति प्राप्त कर नियमानुसार मांस की बिक्री कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि पशुओं को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए ट्रक पिकअप पर मेडिकल किट को रखना अनिवार्य किया गया है। वाहन पर चारा एवं पानी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहना चाहिए। वाहन पर यह जिक्र होनी चाहिए कि उसपर जो जानवर लदे हैं उसे कहां से कहां तक ले जाया जा रहा है ।साथ ही जानवर की खरीद बिक्री की रसीद भी साथ में रखनी होगी। पशुओं को वाहन के माध्यम से ले जाने के लिए संख्या निर्धारित की गई है। इसके तहत छह चक्का वाले वाहन पर छह जानवर, 10 चक्का वाले पर आठ, 14 चक्का वाले पर 10 एवं पिकअप पर दो पशु को ले जाने का प्रावधान किया गया है। इसका उल्लंघन करने वाले लोगों पर पीसीए एक्ट की धारा एवं टीसीए एक्ट की धारा के तहत जुर्माना की राशि भी वसूली जाएगी।

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