कंप्यूटर दुकानदार पर लगा 63 हजार रुपये जुर्माना
अररिया। जिला उपभोक्ता फोरम अध्यक्ष ने एक मामले के सुनवाई के बाद आदेश पारित करते हुए पूण्ि
अररिया। जिला उपभोक्ता फोरम अध्यक्ष ने एक मामले के सुनवाई के बाद आदेश पारित करते हुए पूर्णिया के विशेष कंप्यूटर दुकानदार पर 63 हजार रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माना की राशि एक माह के भीतर जमा नहीं करने पर पीड़िता को 15 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज देने का भी निर्देश दिया है। रानीगंज थाना क्षेत्र के हसनपुर गांव निवासी कोमल भारती के द्वारा दिए गए आवेदन के विरुद्ध आदेश पारित किया गया। - 33 हजार रुपये में खरीदी था कंप्यूटर पीड़िता कोमल कुमारी 11 जुलाई 2016 में जिला स्कूल रोड खैरुगंज पूर्णिया में 33 हजार रुपये में लेपटॉप खरीदा था। लेपटॉप खराबी था। जिसकी सूचना दुकानदार को मोबाइल से दी गई। तीन साल का वारंटी भी दिया गया था। बार-बार शिकायत करने के बाद भी उनका लेपटॉप को नहीं बदला गया। जिस कारण पीड़िता को मानसिक व शारीरिक नुकसान हुआ।
कोमल ने अप्रैल 2017 को जिला उपभोक्ता फोरम में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार चौबे, सदस्य अशोक कुमार, रीता कुमारी आदि ने मामले की सुनवाई की। निर्धारित कई सुनवाई में सूचना देने के बाद भी दूसरे पक्ष नहीं पहुंचे। एकपक्षीय आदेश पारित करते हुए उपभोक्ता फोरम कमेटी ने लेपटॉप की कीमत 33 हजार, मानसिक व शारीरिक नुकसान के बदले 20 हजार और सेवा में त्रुटि के लिए 10 हजार का जुर्माना लगाया। एक माह के भीतर कुल 63 हजार रुपये पीड़िता को देने का निर्देश दिया। समय पर भुगतान नहीं करने पर कुल राशि की 15 प्रतिशत ब्याज देने का आदेश पारित किया गया। कोट - सुनवाई के बाद आदेश पारित करते हुए दूसरे पक्ष को 63 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। एक माह के भीतर कुल राशि भुगतान नहीं करने पर 24 नवंबर 2016 से जोड़कर कुल राशि का 15 फीसदी ब्याज के साथ दूसरे पक्ष को चुकाना होगा।
- सुरेंद्र कुमार चौबे, जिला न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला उपभोक्ता फोरम, अररिया